- Hindi News »
- Maharashtra »
- Nagpur »
- Woman Final Say Over Her Own Body High Court Allows Rape Victim Terminate Pregnancy
महिला का अपने शरीर पर अंतिम अधिकार, हाई कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को दी गर्भ समाप्त करने की अनुमति
High Court: नागपुर में हाई कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को अपने 31 माह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि एक महिला का अपने शरीर पर एकमात्र अधिकार है।
- Written By: प्रिया जैस

हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
Nagpur News: बलात्कार की पीड़िता एक 18 वर्षीय युवती ने इस घटना के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए 31 सप्ताह के अवांछित गर्भ को समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पीड़िता को गर्भ समाप्त करने की अनुमति प्रदान की। न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश सिद्धेश्वर ठोंबरे ने पीड़िता की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को समझते हुए और उसके निर्णय से सहमति जताते हुए यह आदेश पारित किया।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक महिला का अपने शरीर पर एकमात्र अधिकार है और वह गर्भपात कराने का अंतिम निर्णय लेने वाली है। कोर्ट ने अकोला के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। इस बोर्ड को पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, भ्रूण की स्थिति, और गर्भपात से जुड़े जोखिमों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए थे।
मेडिकल बोर्ड ने पेश की रिपोर्ट
कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि 31 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात करना उच्च जोखिम भरा हो सकता है। प्रक्रिया के दौरान और बाद में मां और भ्रूण दोनों के लिए गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं और जानलेवा स्थितियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि पीड़िता और उसके रिश्तेदार सहमति देते हैं तो यह प्रक्रिया की जा सकती है।
सम्बंधित ख़बरें
नागपुर: ऑटो चालकों का सरकार को अल्टीमेटम; ईंधन की कीमतें घटाने और अवैध बाइक टैक्सी पर रोक लगाने की मांग
यश बामनेल का महाराष्ट्र सबजूनियर हॉकी टीम में चयन, नागपुर को नई उम्मीद
मार्कशीट और सर्टिफिकेट अब एक ही पन्ने पर! महाराष्ट्र राज्य मंडल ने बदला दशकों पुराना नियम, जानें फायदें
रेलवे का ‘बीमार घर’! प्लेटफॉर्म 1 के एसी वेटिंग रूम में गंदगी का अंबार, यात्रियों ने DRM से की सीधी शिकायत
पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उसके माता-पिता को सभी जोखिमों के बारे में बता दिया गया है लेकिन वे फिर भी गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय ले चुके हैं। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि विवाह के बाहर, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के बाद हुई गर्भावस्था महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तनाव और आघात का कारण बनती है।
संविधान ने दिया है अधिकार
अदालत ने यह भी माना कि अवांछित गर्भावस्था का बोझ महिला पर पड़ता है और संविधान का अनुच्छेद 21 एक महिला को अपने मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य के दांव पर होने पर गर्भपात कराने का अधिकार देता है। हालांकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत बलात्कार पीड़ितों के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह है, अदालत ने इस मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया।
यह भी पढ़ें – Maharashtra Monsoon: नागपुर में येलो तो इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल
अदालत ने अकोला के सरकारी अस्पताल के डीन को पीड़िता और उसके माता-पिता की लिखित सहमति लेकर सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जल्द से जल्द गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम देने का निर्देश दिया। अदालत ने भ्रूण का डीएनए संरक्षित रखने और बुलढाना जिले के तामगांव पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी को सौंपने के आदेश भी दिए।
Woman final say over her own body high court allows rape victim terminate pregnancy
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Aaj Ka Rashifal 2 April: हनुमान जयंती पर दूर होंगे सारे संकट! इन 5 राशियों पर मेहरबान हुए संकटमोचन
Apr 02, 2026 | 12:05 AMनागपुर-मुंबई एक्सप्रेसवे पर काल बनकर आया ट्रक, टेम्पो को मारी जोरदार टक्कर, 8 महिला मजदूरों की दर्दनाक मौत
Apr 01, 2026 | 11:54 PMIPL 2026: मुश्किल वक्त में दिल्ली कैपिटल्स के खूब काम आए समीर रिजवी, लखनऊ सुपर जाएंट्स 6 विकेट से हारी मुकाबला
Apr 01, 2026 | 11:10 PM‘मुसलमानों के खिलाफ…’, मदरसा बोर्ड बंद होने पर शहाबुद्दीन रजवी ने CM पुष्कर सिंह धामी पर साधा निशाना
Apr 01, 2026 | 10:51 PMबिहार के Nalanda में महिला को बीच सड़क पर नोचते रहे मनचले, कपड़े फाड़कर घसीटा
Apr 01, 2026 | 10:36 PMकॉकरोच से छुटकारा पाने का सबसे असरदार घरेलू उपाय नोट कीजिए और आज़मा कर भी देखिए
Apr 01, 2026 | 10:33 PMमोहसिन खान ने DC के खिलाफ दिखाया दम, दो साल बाद वापसी और तीसरी ही गेंद पर झटका विकेट
Apr 01, 2026 | 10:28 PMवीडियो गैलरी

हत्या के 9 महीने बाद लौटे राजा रघुवंशी, घर में गूंजी बच्चे की किलकारी
Apr 01, 2026 | 10:23 PM
क्या इजरायली जेलों में कैदियों को दिए जा रहे बिजली के झटके? वायरल वीडियो और नए कानून ने दुनिया को चौंकाया
Apr 01, 2026 | 10:03 PM
लखनऊ में ‘वर्दी वाली गुंडागर्दी’? परिवार के सामने युवक को घसीटकर ले गई पुलिस, रोता रहा बच्चा, नहीं बताया कारण
Apr 01, 2026 | 09:58 PM
हाई-स्पीड सफर में सेहत से खिलवाड़! वंदे भारत के खाने पर भड़कीं महिला यात्री, IRCTC ने जांच के बाद दी सफाई
Apr 01, 2026 | 09:53 PM
लाल आतंक का अंत, दंतेवाड़ा से सुकमा तक नक्सली हमलों की वो 6 दास्तां; जिनसे दहल उठा था पूरा देश- VIDEO
Apr 01, 2026 | 09:49 PM
असम में मोदी की हुंकार, PM की रैली में उमड़े जनसैलाब, बोले- केंद्र की तरह जीत की हैट्रिक पक्की
Apr 01, 2026 | 02:27 PM














