चौकीदार ही निकला दुष्कर्मी, उम्रकैद की सजा (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Nagpur News: बूटीबोरी पुलिस थाने में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक भारती कोडे की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2017 में दर्ज एक गंभीर अपराध में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला एक निवासी आश्रम शाला से जुड़ा है, जहां चौकीदार के पद पर कार्यरत आरोपी ब्राम्हणी निवासी होमदेव उत्तम पडोले (25) ने आश्रम शाली की 7 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लैंगिक शोषण किया था।
जानकारी अनुसार बूटीबोरी पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाली निवासी आश्रम शाला में पढ़ने वाली 7 नाबालिग छात्राओं के साथ शाला के चौकीदार आरोपी होमदेव पडोले ने दुष्कर्म और लैंगिक अत्याचार जैसी घिनौनी हरकत की। आरोपी ने इन छात्राओं को धमकाते हुए घटना किसी को भी न बताने के लिए दबाव बनाया था।
लेकिन, जैसे तैसे यह बात पुलिस तक पहुंच गई और थाने में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक भारती कोडे की रिपोर्ट के आधार बूटीबोरी पुलिस स्टेशन में भादंवि की धारा 376 (2) (ड), 354 (अ)(1), 506, साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 6, 10, 17, 21 और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी), 3(2)(वीए), 3(1) डब्लू (i), (ii) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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इस गंभीर प्रकरण की गहन जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी विजय मराठे (नागपुर विभाग) ने की और सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया गया। 4 अगस्त 2025 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 जहिर अब्बास शेख ने आरोपी होमदेव पडोले को भादंवि की धारा 376 (2) के अंतर्गत आजीवन कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 2 महीने की साधारण कैद, धारा 506 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 2 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई।
सरकार की ओर से अपर सरकारी वकील (एपीपी) प्रशांत साखरे ने पैरवी की, वहीं पुलिस अदालत मामलों में सहायक फौजदार अनिल व्यवहारे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बता दें कि एक ताजा घटना में नागपुर के वाठोड़ा थाना क्षेत्र में अपराधियों की एक गैंग ने बैंक के सामने दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक युवक पर उस्तरे (शेविंग रेजर) से हमला करके मोबाइल और नकद लूटकर फरार हो गए। इस बीच पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि अन्य की तलाश जारी थी। पकड़े गए आरोपियों में आदर्शनगर निवासी दिलीप कृष्णा ठवकर (38) और नांदगांव, भिवापुर निवासी मिलिंद दयाराम मेश्राम (38) का समावेश है। फरार आरोपी रिंकू ढओबले, नितिन मेश्राम और शेंडीवाला की तलाश जारी है।