
construction sites sealed (सोर्सः सोशल मीडिया)
Navi Mumbai Pollution Action: मुंबई हाई कोर्ट ने नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी) को शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसके तहत मनपा क्षेत्र में चल रहे भवन निर्माण कार्यों से उत्पन्न वायु, ध्वनि एवं ब्लास्टिंग प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन करने के निर्देश संबंधित बिल्डरों और ठेकेदारों को दिए गए थे।
इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बिल्डरों के खिलाफ मनपा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके निर्माण कार्य बंद कर संबंधित साइटों को सील कर दिया है। इस कार्रवाई से रियल एस्टेट क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। मनपा के नियमों के अनुसार, कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास 500 मीटर तक के क्षेत्र और सड़कों पर धूल नहीं उड़नी चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर निर्माण कार्य तत्काल रोका जा सकता है।
इस संबंध में नवी मुंबई महानगरपालिका ने पहले ही संबंधित बिल्डरों और ठेकेदारों को नोटिस जारी किए थे। मनपा आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने जब विभिन्न निर्माण और विकास परियोजनाओं की साइटों का निरीक्षण किया, तो कई गंभीर खामियां सामने आईं। इन उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने दोषी पाए गए 7 बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश संबंधित विभागों को दिए।

वायु और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मनपा आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के निर्देशानुसार अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे और डॉ. कैलाश गायकवाड़ के मार्गदर्शन में तुर्भे विभाग कार्यालय के सहायक आयुक्त सागर मोरे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ मनपा कर्मचारी और सुरक्षा रक्षक भी तैनात किए गए थे। मनपा ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में नवी मुंबई क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली सभी कंस्ट्रक्शन साइटों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी, जिसके लिए सभी विभागीय कार्यालय पूरी तरह तैयार हैं।
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