Mira Bhayandar: मनपा चुनाव में बड़ा बदलाव, 7 केंद्रों पर एकसाथ होगी वोटों की गिनती

Maharashtra Local Body Election: मीरा-भाईंदर मनपा चुनाव में प्रशासन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहली बार 7 स्थानों पर मतगणना कराने का फैसला किया है, जिससे नतीजे समय पर घोषित हो सकेंगे।
Mira Bhayandar Municipal Corporation
मीरा भाईंदर मनपा (सौ. सोशल मीडिया )
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Mira Bhayandar News In Hindi: मीरा-भाईंदर मनपा की सार्वजनिक चुनाव प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक अहम और ऐतिहासिक कदम उठाया है।

इस बार मतगणना एक ही स्थान पर नहीं, बल्कि 7 अलग-अलग स्थानों पर कराई जाएगी। इसके लिए पहली बार 7 निर्वाचन निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस निर्णय से चुनाव परिणामों की घोषणा में होने वाली देरी समाप्त होने की उम्मीद है।

अब तक एक ही केंद्र पर मतगणना होने से परिणाम आने में लंबा समय लगता था व कर्मचारियों पर दबाव पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था के तहत मतगणना प्रक्रिया कड़ी निगरानी और नियंत्रण में पूरी की जाएगी, जिससे प्रशासनिक क्षमता में भी वृद्धि होगी। प्रत्येक निर्वाचन निर्णय अधिकारी को औसतन 3 प्रभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि शेष 3 अतिरिक्त अधिकारियों के अधीन रखे गए हैं।

नतीजे तय समय पर घोषित किए जा सकेंगे

इस प्रकार से सभी 24 प्रभाग की मतगणना की प्रक्रिया समानांतर रूप से पूरी होगी और नतीजे तय समय में घोषित किए जा सकेंगे। मतदान के लिए शहर भर में 198 स्थानों पर 976 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7 स्थानों पर मतगणना होने से मतों की गिनती तेज होगी और नतीजों में अनावश्यक विलंब टाला जा सकेगा।

प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं महानगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। महानगरपालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा ने कहा कि नई व्यवस्था से चुनाव प्रक्रिया अधिक सुचारु होगी और अधिकारियों व कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी।

पालघर जिले में काउंटिंग के दिन शराब की बिक्री पर बैन

पालघर जिले में 21 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। इस काउंटिंग प्रक्रिया को खुले, आजाद और बिना डर के माहौल में करने के लिए पालघर जिले में कुल 3 म्युनिसिपल काउंसिल और 1 नगर पंचायत यानी पालघर नगर परिषद, दहानू नगर परिषद, जव्हार नगर परिषद और वाडा नगर पंचायत की सीमा में शराब की बिक्री पर बैन रहेगा, जिला प्रशासन ने बताया है कि, आदेश का उल्लंघन कर शराब बेचते पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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