
प्रतीकात्मक फोटो, सोर्स- IANS
GST Alert: वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के नए नियम के तहत यदि करदाता ने अपने बैंक खाते की जानकारी नहीं दी तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कभी भी सस्पेंड यानी निर्तचित हो सकता है।
देश में जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए आईटी अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन जीएसटीएन ने अपनी नई एडवाइजरी में यह नियम लागू किया है, जिसके मुताबिक जीएसटी पोर्टल पर जल्द ही जुड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, अगर इन नियमों को नजरअंदाज किया, तो कारोबारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन तक सस्पेंड हो सकता है।
जीएसटीएन ने एडवाइजरी में साफ कर दिया है कि जीएसटी पोर्टल पर नियम 10ए से जुड़े बदलाव अब जल्द ही लागू कर दिए जाएंगे। इस बदलाव के बाद देश भर के कारोबारियों पर असर पड़ सकता है क्योंकि जिन भी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है, उनका जीएसटी पंजीकरण सीधे निलंबित किया जा सकता है।
यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजीकरण निलंबित होते ही कारोबारियों की इनवॉइसिंग और टैक्स फाइलिंग दोनी रुक जाएगी जिससे व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नियम 10A के तहत हर करदाता को जीएसटी पंजीकरण मिलने के 30 दिन के भीतर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स पोर्टल पर भरना जरूरी है।
इस नई एडवाइजरी पर व्यापार महासंघ कैट के राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर ने कहा कि इससे उन व्यवसायों पर दबाव बन सकता है, जो अब तक इस प्रक्रिया को टालते रहे हैं। बैंक डिटेल अपडेट न होने पर न तो सही तरीके से इनवॉइस बनाया जा सकेगा और न ही आउटवहें सप्लाई का डेटा फाइल किया जा सकेगा।
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करदाता अपने बैंक खाते की जानकारी जीएसटी पोर्टल पर नॉन कोर अमेंडमेंट के जरिए अपडेट कर सकते हैं। इसलिए सभी करदाता इस अपडेट को तुरंत पूरा कर लें ताकि नया सिस्टम लागू होने पर किसी भी तरह की परेशानी या व्यापारिक रुकावट का सामना न करना पड़े।






