
बॉम्बे हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
मुंबई : महाराष्ट्र से मिली एक बड़ी खबर के अनुसार यहां मुंबई से सटे नालासोपारा में आज 34 अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर किया जाएगा। वहीं आज इस कार्रवाई के बाद लगभग 200 परिवार बेघर हो जाएंगे जो कई सालों से इसी बस्ती में रह रहे हैं जो अब रास्तों पर होंगें। वसई-विरार महानगर पालिका ने इन 34 इमारतों के निवासियों को आज यानी 22 जनवरी 2025 तक घर खाली करने का नोटिस जारी किया था।
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इस बाबत आज प्रशासन ने सुरक्षा कायम रखने के लिए 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। बता दें कि, नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इससे पहले 7 अवैध इमारतों को ध्वस्त किया गया था।
इस बाबत एक जनहित याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित कर इन्हें तोड़ने का आदेश दिया है। इनमें कुछ इमारतें तो भयंकर जर्जर हो चुकी थीं। बीते साल नवंबर में वसई-विरार महानगर पालिका इनमें से 7 इमारतों को तोड़ चुकी है। हालांकि इनमें से बची हुई 34 इमारतों में रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए घर खाली नहीं किया है। इसके कारण तब यह कार्रवाई रुक गई थी।
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इधर कोर्ट ने मनपा से बीते 31 जनवरी तक कार्रवाई करने की रिपोर्ट मांगी है। जानकारी दें कि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था लेकिन वहां से भी लोगों को निराशा मिली थी। वहीं इससे पहले की कार्रवाई में करीब 50 से अधिक परिवार बेघर हुए थे। इस आदेश की तामील के लिए मनपा ने कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से पुलिस बल मंगवा लिया है। आज 23, 24 व 27, 28 जनवरी को यह तोड़क कार्रवाई की जाएगी।






