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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: ट्रांसजेंडर्स को बिजनेस के लिए मिलेगी 2 लाख तक की मदद, जानें कैसे उठाएं फायदा
- Written By: आकाश मसने
Transgender Loan Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'बीज भांडवल योजना' को मंजूरी दी है। इसके तहत व्यापार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।

बीज भांडवल योजना (सोर्स: AI)
Maharashtra Bij Bhandwal Yojana For Transgenders: महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उन्हें स्वरोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के स्वरोजगार और बिजनेस शुरू करने के लिए ‘बीज भांडवल योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत 25,000 से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।
क्या है ‘बीज भांडवल योजना’ का उद्देश्य ?
इस स्कीम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और सम्मानजनक जीवन जीने के मौके देने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही, यह स्कीम सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को भी मजबूत करेगी।
लोन का ढांचा और ब्याज में विशेष छूट
इस योजना के तहत 3 तरह की लोन स्कीम शामिल की गई हैं। हर स्कीम के लिए फंडिंग स्ट्रक्चर में 5% लाभार्थी का योगदान, 45% सरकारी सब्सिडी और 50% बैंक लोन शामिल है। जो लाभार्थी नियमित रूप से अपना लोन चुकाएंगे, उन्हें ब्याज में 3% की छूट का खास फ़ायदा भी मिलेगा।
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- स्मॉल लोन स्कीम: 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता।
- मीडियम लोन स्कीम: 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता।
- लार्ज लोन स्कीम: 2,000,000 रुपए तक की बड़ी वित्तीय सहायता।
किन व्यवसायों के लिए मिलेगा लोन?
‘बीज भांडवल योजना’ के तहत कई तरह के बिजनेस और सर्विस के लिए लोन मिल सकते हैं, जैसे कि सब्जी के स्टॉल, चाय और स्नैक सेंटर, झेरॉक्स और लैमिनेशन सेंटर, फूड स्टॉल, आटा मिल, कपड़े के बैग बनाने का काम, स्टेशनरी की दुकानें, सामान ढोने वाले छोटे टेम्पो, जनरल स्टोर, आइसक्रीम फैक्ट्री, जूस सेंटर, बेकरी, चूड़ी की दुकानें, आलू के वेफर बनाने का काम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, चिकन और मछली बेचने वाले सेंटर, मोबाइल की दुकानें, मसाले बनाने का काम और लॉन्ड्री सर्विस। इसके अलावा, प्लंबिंग, बिजली का काम और AC यूनिट, मोबाइल फ़ोन व घरेलू उपकरणों की मरम्मत जैसे कामों के लिए भी लोन मिल सकता है।
‘बीज भांडवल योजना’ की पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आवेदक का कम से कम 10 साल से महाराष्ट्र का निवासी होना और उम्र 18 से 50 साल के बीच होना जरूरी है। जरूरी कागजात में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ट्रांसजेंडर पहचान पत्र, बिजनेस चलाने की क्षमता का सबूत, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बिजनेस से जुड़े अन्य कागजात शामिल हैं। एक शर्त यह भी है कि आवेदक ने पहले किसी दूसरी ‘सीड कैपिटल’ स्कीम का फायदा न उठाया हो।
यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में 4080 करोड़ का मेगा निवेश, फडणवीस सरकार ने किए 2 MoU पर हस्ताक्षर, पैदा होंगे 4750 नए रोजगार
यह स्कीम मुंबई शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ सोशल वेलफेयर के ऑफिस के जरिए लागू की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए, मुंबई शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सोशल वेलफेयर के ऑफिस (एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पार्ट-1, चौथी मंज़िल, आर.सी. मार्ग, चेंबूर, मुंबई-400071) में तालुका कोऑर्डिनेटर व्यंकटी तोगारे से या मोबाइल नंबर 8291788757 पर संपर्क किया जा सकता है। यह जानकारी मुंबई शहर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सोशल वेलफेयर द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के जरिए दी गई है।
Maharashtra government bij bhandwal yojana for transgender business loan
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