बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ (सोर्स: सोशल मीडिया)
Chandrapur News: बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक मामले में जीएसटी विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया कि संबंधित मामले की विस्तृत जांच की जाए। दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई। इस आदेश ने प्रशासनिक खेमे में खलबली मचा दी है।
यह मामला चंद्रपुर के हिंदुस्तान स्टील कंपनी द्वारा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ दायर की गई याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ यथोचित जीएसटी जमा न करने के आधार पर अवैध कार्रवाई की।
इस कार्रवाई में उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत खाते से 1 करोड़ 40 लाख 25 हजार 630 रुपये ब्लॉक कर दिए गए। यह कार्रवाई चंद्रपुर जीएसटी उपायुक्त संतोष दामोदर हेमने ने 17 दिसंबर 2024 को की थी।
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याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि इस कार्रवाई से उन्हें भारी व्यावसायिक नुकसान हुआ और यह बिना किसी नोटिस, सूचना या सुनवाई का अवसर दिए की गई। उनके अनुसार, अधिकारियों की यह कार्यवाही कानून के खिलाफ थी और व्यापार पर गंभीर असर डाल रही थी।
सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय की बेंच के न्यायाधीश अनिल पानसरे और सिद्धेश्वर ठोंबरे ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में अधिकारियों द्वारा नियमों और प्रक्रिया का उल्लंघन कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आदेश दिया कि मामले की पूरी जांच अधिकारियों की जिम्मेदारी और भूमिका की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए की जाए। दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के खिलाफ आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।