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औरंगाबाद : राज ठाकरे (Raj Thackeray) की सभा रद्द करने और उनकी सभा होने पर उसका लाइव टेलीकास्ट (Live Telecast) न करने की मांग को लेकर रिपब्लिक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयकिसान कांबले (Jaikisan Kamble) द्वारा शुक्रवार को मुंबई होईकोर्ट (Mumbai High Court) में दायर याचिका पर न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए याचिका कर्ता (Petition Filed) को 1 लाख (1 Lakh) रुपए का जुर्माना (Fine) ठोका। यह रकम तीन दिन में जमा करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए।
याचिका कर्ता जयकिसन कांबले ने राज ठाकरे की जनसभा से औरंगाबाद में कानून व्यवस्था बिगडऩे की आशंका जताकर उनकी जनसभा को रद्द करने की मांग की थी। अगर, सभा को परमिशन दी गई है तो उसका लाइव टेलीकास्ट न करने की मांग भी याचिका में की थी। कांबले की याचिका पर शुक्रवार देर शाम औरंगाबाद के हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आरडी धानूका (R.D Dhanuka) और एसजी मेहरे (S.G Mere) के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई में सहायक सरकारी वकील ने बताया कि शहर पुलिस ने मुंबई कानून की सारी धाराओं का अभ्यास कर राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद में आयोजित जनसभा को 16 शर्ते रखकर परमिशन दी है। जिससे सभा के बाद किसी तरह का माहौल बिगडऩे की सवाल ही नहीं है। सारी दलीले सुनने के बाद न्यायमूर्ति आरडी धानुका और एसजी मेहरे ने इस याचिका को जनहित याचिका न मानते हुए याचिका कर्ता जयकिसान कांबले पर 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। जुर्माना की रकम तीन दिन में जमा करने के आदेश भी न्यायालय ने दिए है।