Amravati News: परिवहन कर्मचारी मारपीट मामले में पूर्व विधायक बच्चू कडू बरी, अचलपुर न्यायालय का फैसला

अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बच्चू कडू समेत 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 23 अप्रैल 2016 को परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में ट्रांसपोर्ट कर्मचारी से मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया था।
परिवहन कर्मचारी मारपीट मामले में पूर्व विधायक बच्चू कडू बरी
परिवहन कर्मचारी मारपीट मामले में पूर्व विधायक बच्चू कडू बरी (सौजन्यः सोशल मीडिया)
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अमरावती: अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बच्चू कडू समेत 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 23 अप्रैल 2016 को परतवाड़ा पुलिस स्टेशन में ट्रांसपोर्ट कर्मचारी से मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया था। अचलपुर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व राज्यमंत्री बच्चू कडू, अंकुश जवंजाल, मंगेश देशमुख और धीरज निकम को बरी कर दिया।

परतवाड़ा शहर में बस डिपो के सामने लगातार ट्रैफिक जाम रहता था। इस जगह पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी थीं। इसी बीच 23 अप्रैल 2016 को बच्चू कडू ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक अधिकारी इंद्रजीत रामेश्वर चौधरी को ट्रैफिक के संबंध में निर्देश दिए थे। इसी बीच विवाद हो गया था और ट्रैफिक अधिकारी ने पूर्व विधायक बच्चू कडू समेत चार अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, गाली-गलौज करने और मारपीट करने का मामला परतवाड़ा थाने में दर्ज कराया था।

गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच विसंगति

इस मामले में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 17 जनवरी 2018 को बच्चू कडू और 3 अन्य को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ बच्चू कडू ने जिला एवं सत्र न्यायालय अचलपुर में अपील दायर की थी। 16 मई को एडवोकेट महेश देशमुख ने प्रभावी ढंग से तर्क दिया कि निचली अदालत का फैसला गलत था और बताया कि गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बीच विसंगति थी।

इसलिए, जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2, अचलपुर के न्यायाधीश आर.बी. रेहपांडे की अदालत ने उन्हें छह महीने की सजा देने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और बच्चू कडू और तीन अन्य को मामले से बरी कर दिया। एडवोकेट महेश देशमुख के साथ एडवोकेट आशीष देशमुख और एडवोकेट चैतन्य खरोले ने मदद की।

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