
Maharashtra municipal politics (सोर्सः सोशल मीडिया)
Akola Municipal Corporation Election: महाराष्ट्र महानगरपालिका आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब निर्वाचित पार्षदों के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, 1987 के नियम तीन के अनुसार गट पंजीकरण (समूह पंजीकरण) करने के संबंध में अकोला महानगरपालिका ने आधिकारिक सूचना जारी की है।
विभागीय सह आयुक्त, नगर परिषद प्रशासन, अमरावती विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए निर्धारित समयसीमा में अपने-अपने गट का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में आयुक्त कार्यालय की ओर से सभी पार्षदों को लिखित रूप से अवगत कराया गया है।
सूचना में स्पष्ट किया गया है कि नियम तीन के अंतर्गत आधिकारिक गट का गठन कर उसका पंजीकरण आवश्यक है। यदि गट पंजीकरण नहीं किया गया या नियमों का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित सदस्य पर अनर्हता की कार्रवाई की जा सकती है। मनपा में सत्ता स्थापना की दृष्टि से यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
गट पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महापौर, उपमहापौर तथा विभिन्न विषय समितियों के गठन सहित आगे की प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को गति मिलेगी। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय पार्षदों के लिए इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेना आवश्यक है।
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मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने के आदेशानुसार संबंधित पत्र की प्रति सूचना के साथ संलग्न की गई है और नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन की इस स्पष्ट चेतावनी के बाद राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है और अकोला मनपा में सत्ता समीकरण की तस्वीर जल्द ही स्पष्ट होने की उम्मीद है।






