मंत्री विजय शाह खटखटाया SC का दरवाजा (फोटो- सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर लिखने का आदेश दिया था। वहीं कांग्रेस उन्हें बर्खास्तकरने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच मंत्री विजय शाह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 19 मई को सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने विजय शाह की याचिका पर सुनवाई उनके वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के अनुरोध पर स्थगित कर दी। शाह ने अपनी याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 14 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें कोर्ट ने सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के चलते पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि मंत्री द्वारा बोला गया हर शब्द जिम्मेदारी की भावना के साथ होना चाहिए। देश के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने विजय शाह के वकील से कहा था, “आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं।”
इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद विजय शाह आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए बयान को आपत्तिजनक बताते हुए पुलिस को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार विजय शाह को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही है।
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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विजय शाह ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली थी। विजय शाह ने कहा कि सोफिया कुरैशी ने अपने कर्तव्य से जाति, धर्म और समाज की सीमाओं को पार कर देश की सेवा की है। उन्होंने उन्हें “सगी बहन से भी ऊपर” मानते हुए सम्मान प्रकट किया।