शरद पवार
मुंबई: शरद पवार (Sharad Pawar) ने अपने समूह को अगले आदेश तक ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ (‘Nationalist Congress Party-Sharadchandra Pawar’) नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले को मतदाताओं की जीत करार दिया।
पवार ने एक बयान में कहा, “यह मतदाताओं की जीत है क्योंकि अदालत ने कहा कि देश के मतदाताओं को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए और इस तथ्य पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों ने मूल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था।” शीर्ष अदालत ने सोमवार को निर्देश दिया कि शरद पवार गुट के लिए पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का छह फरवरी का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा।
On the auspicious day of Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti, the Hon’ble Supreme Court has granted us interim relief against the order of the Election Commission of India.
It is a win for the voters as Hon’ble Supreme Court observed that the voters of the country should not be…
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) February 19, 2024
पवार ने कहा, “छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के शुभ दिन पर, सुप्रीम कोर्ट ने हमें भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत दी है। हम फौरी तौर पर हमें ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ के रूप में मान्यता देने और आयोग को सात दिन में हमारे चुनाव चिन्ह के आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।” पवार ने कहा, “यह व्यापक रूप से लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत है, और हम डॉ. बी.आर. आंबेडकर के संविधान के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। सत्यमेव जयते!”
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि शरद पवार के समूह को पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ देने का निर्वाचन आयोग का सात फरवरी का फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) घोषित करने के आयोग के छह फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा।