डोनाल्ड ट्रंप, फोटो- सोशल मीडिया
H-1B Visa Update: अमेरिका ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की फीस तय की है। व्हाइट हाउस और USCIS ने स्पष्ट किया कि यह सालाना नहीं बल्कि एक बार ही वसूली जाएगी। नया नियम सिर्फ नए आवेदन पर लागू होगा, मौजूदा धारकों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
H-1B वीजा पर अमेरिका के नए फैसले को लेकर उठे भ्रम को ट्रंप प्रशासन ने दूर कर दिया है। व्हाइट हाउस और USCIS ने कहा है कि यह 1 लाख डॉलर की भारी भरकम फीस केवल नए वीजा आवेदकों पर लागू होगी और सिर्फ एक बार ही ली जाएगी। पुराने वीजा धारकों और विदेश में रह रहे लोगों को इस नियम से कोई परेशानी नहीं होगी।
व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि यह फीस सालाना नहीं है, बल्कि वन-टाइम पेमेंट है। यह नियम केवल नए पिटीशनों पर लागू होगा। मौजूदा वीजा धारकों या वे लोग जो विदेश में रहते हैं, उन्हें इस फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेविट के अनुसार, वीजा रिन्यूअल या पहले से जारी वीजा इस फैसले के दायरे से बाहर रहेंगे।
USCIS (यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज) ने भी साफ किया है कि नया नियम केवल उन्हीं पिटीशनों पर लागू होगा जो अभी दायर नहीं किए गए हैं। इसका मतलब है कि मौजूदा H-1B वीजा धारकों को न तो अमेरिका आने-जाने पर कोई दिक्कत होगी और न ही उन्हें किसी भी तरह की नई फीस देनी होगी।
अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि जो लोग भारत से अमेरिका जा रहे हैं या वहां से लौट रहे हैं, उन्हें किसी तरह की हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। यह 1 लाख डॉलर की फीस केवल नए वीजा धारकों और आने वाले आवेदन चक्र (लॉटरी साइकिल) पर लागू होगी।
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इस बीच अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। भारतीय नागरिक इमरजेंसी मामलों में +1-202-550-9931 पर कॉल या व्हाट्सऐप कर सकते हैं। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि यह नंबर केवल आपातकालीन सहायता के लिए उपलब्ध है।