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पूर्व CJI चंद्रचूड़ व खेहर ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ के प्रावधानों पर उठाए सवाल
देश के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। मामला चुनाव आयोग की शक्तियों को लेकर है। चंद्रचूड ने समिति को अपना सुझाव दिया है।
- Written By: Saurabh Pal

चंद्रचूड़ व खेहर (फोटो-सोशल मीडिया)
नई दिल्लीः देश के दो पूर्व प्रधान न्यायाधीशों एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर सवाल उठाया है। डी वाई चंद्रचूड़ और जे एस खेहर ने शुक्रवार को देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, जिनमें निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियां भी शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि यह विचार संविधान के विरुद्ध है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के बाद न्यायमूर्ति खेहर तीसरे पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) हैं, जिन्होंने विधेयक की धारा 82ए(5) के तहत विधानसभा चुनाव कराने के संबंध में चुनाव आयोग को दी गई व्यापक छूट पर सवाल उठाये हैं।
‘संविधान की मूल ढांचा से छेड़छाढ़ नहीं’
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न्यायमूर्ति खेहर के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पेश हुए। एक सूत्र ने ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक पर दोनों न्यायविदों द्वारा व्यक्त विचारों का सारांश देते हुए कहा कि दोनों पूर्व सीजेआई ने सुझाव दिया कि विधेयक में कुछ अस्पष्ट क्षेत्र हैं, जिन पर समिति को ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने बताया कि दोनों पूर्व सीजेआई ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं।
प्रियंका गांधी क्यों जता रही हैं आपत्ति
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी सहित विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य विधायिका को बीच में ही भंग करने की संवैधानिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति खेहर ने सुझाव दिया कि संसद या केंद्रीय मंत्रिपरिषद को विधानसभा का चुनाव कराने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, जैसा कि संविधान (एक सौ उनतीसवें) संशोधन विधेयक की धारा 82ए(5) के तहत परिकल्पित है। वर्तमान स्वरूप में यह धारा कहती है, ‘‘यदि निर्वाचन आयोग की यह राय है कि किसी विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते, तो वह राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा यह घोषित करने की सिफारिश कर सकता है कि उस विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएं।”
‘आपातकाल पर होनी चाहिए स्पष्टता’
प्रस्तावित कानून की एक अन्य धारा का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति खेहर ने कहा कि इसमें यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आपातकाल की स्थिति में क्या होगा। सूत्रों ने बताया कि एक और मुद्दा यह उठाया गया कि अगर किसी कारणवश विधानसभा का कार्यकाल बहुत कम, जैसे कुछ महीने, रह जाए और फिर चुनाव इतने ही सीमित समय के लिए हों, तो क्या होगा। एक पूर्व सीजेआई ने कहा कि विधेयक में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।
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‘राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा मौका’
चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि समिति विभिन्न प्रकार के विचारों का स्वागत करती है क्योंकि इससे समिति को अच्छी सिफ़ारिशें करने में मदद मिलेगी। उन्होंने विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि समिति के सदस्य और सभी हितधारक इस पर गहन चर्चा करें। संसद ने हमें विधेयक इसलिए दिया है, ताकि हम इसमें सुधार कर सकें, न कि इसे ऐसे ही लौटा दें। भाजपा सांसद ने कहा, ‘‘हमारी समिति को राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा अवसर मिला है और मुझे लगता है कि ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा।”
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