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SFJ पर पांच साल का प्रतिबंध बरकरार, भारत सरकार ने UAPA ट्रिब्यूनल में पेश किए पुख्ता सबूत
- Written By: अमन उपाध्याय
UAPA न्यायाधिकरण ने SFJ को पाँच और सालों के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। न्यायाधिकरण ने SFJ और इसके प्रमुख पन्नू की भारत विरोधी गतिविधियों के प्रमाणों को ठोस पाया है।

गुरपतवंत सिंह पन्नू, फोटो ( सोर्स. सोशल मीडिया )
नई दिल्ली: गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को सिख फॉर जस्टिस (SFJ) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले की पुष्टि की। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण ने सबूतों को ठोस पाया, जिसमें SFJ द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, हथियारों की तस्करी, और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी मंचों का इस्तेमाल शामिल है।
इसमें बताया गया है कि कैसे सिख फॉर जस्टिस (SFJ) ने लगातार भारतीय राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पुलिस, राजनयिकों और यहां तक कि विदेशों में उनके परिवारों को धमकाया है।
एसएफजे भारत को बदनाम करने और सिख प्रवासियों के भीतर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए “न्याय रैलियां,” “नरसंहार सम्मेलन,” और “स्वतंत्रता रैलियां” जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है, खासकर कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। यह समूह न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में अपने कानूनी सलाहकार, गुरपतवंत सिंह पन्नून (जीएसपी) के कार्यालयों से काम करता है।
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किल इंडिया अभियान के तहत दुनिया भर धमकाया
इसके अतिरिक्त, एसएफजे को हिंसा को प्रोत्साहित करने से जोड़ा गया है, जिसमें जीएसपी ने भारतीय किसानों को हथियारबंद करने के लिए उकसाया और सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने का आह्वान किया। समूह ने ‘किल इंडिया’ अभियान के तहत दुनिया भर में भारतीय मिशनों को भी धमकाया है और क्रिकेट विश्व कप सहित प्रमुख कार्यक्रमों को बाधित करने का प्रयास किया है। SFJ की गतिविधियों को कई ज्ञात आतंकवादियों का समर्थन प्राप्त है, जो सिख युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में भर्ती करने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने के लिए रेफरेंडम मंच का उपयोग करते हैं।
SFJ को पाकिस्तान से समर्थन
समूह ने अपने विदेश स्थित कार्यकर्ताओं की मौत का बदला लेने की कसम भी खाई है, और हत्याओं के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
भारत संघ ने यह भी प्रस्तुत किया कि SFJ सेना और पुलिस बलों में सिख कर्मियों को भी भगाने के लिए उकसा रहा है। SFJ कश्मीरी अलगाववादियों सहित गैंगस्टरों, आतंकवादियों और अन्य कट्टरपंथी तत्वों के साथ सांठगांठ करता रहा है। इसके अलावा, SFJ को पाकिस्तान से समर्थन मिलना जारी है।
लगभग 104 मामले दर्ज
हाल ही में, SFJ मणिपुर के मुसलमानों, तमिलों और ईसाइयों को भारत से अलग होने के लिए उकसा रहा है। वर्तमान में, भारत में SFJ कार्यकर्ताओं या समर्थकों के खिलाफ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस और NIA द्वारा UA(P) अधिनियम 1967, IPC, शस्त्र अधिनियम 1959, IT अधिनियम 2000 और विभिन्न अन्य लागू कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 104 मामले दर्ज किए गए हैं।
एनआईए ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को निशाना बनाकर विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों के लिए एसएफजे/जीएसपी के खिलाफ 08 मामले दर्ज किए हैं।
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एसएफजे ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को धमकी दी है और क्लिप और क्लैंप हटाकर रेलवे में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है, जिससे लोगों की जान को खतरा है और आतंक फैल रहा है। एसएफजे ने हाल ही में विदेशों में खालिस्तान समर्थक तत्वों की हत्याओं का बदला लेने के लिए गरीब प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली ट्रेनों को विशेष रूप से निशाना बनाया था।
खालिस्तान के झंडे फहराने के लिए प्रदर्शन
एसएफजे ने थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति को बाधित करने की भी धमकी दी। भारत संघ ने यूएपीए ट्रिब्यूनल को यह भी अवगत कराया कि एसएफजे विभिन्न देशों में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुकाबला करने के लिए खालिस्तान के झंडे फहराने के लिए भारतीय दूतावासों या वाणिज्य दूतावासों या उच्चायोगों के बाहर भारत विरोधी विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
यह भी बताया गया कि एसएफजे ने कथित तौर पर विदेशों में राजनीतिक पैरवी करने का प्रयास किया है ताकि भारतीय
सरकार को सीएए को निरस्त करने और ‘खालिस्तान कश्मीर रेफरेंडम फ्रंट’ (केकेआरएफ) के बैनर तले सीएए और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ यूएससीआईआरएफ का प्रतिनिधित्व करने के लिए मजबूर किया जा सके।
भारतीय दूतावासों को निशाना बनाने के लिए प्रेरित
मुख्य रूप से कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हिंदू-लक्षित घृणा अपराध बढ़ रहे हैं, और ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है जहां हिंदू मंदिरों को
खालिस्तान समर्थक / भारत विरोधी भित्तिचित्रों के साथ खराब किया जा रहा है, जिसे अक्सर एसएफजे के ‘प्रचार कॉल’ के साथ जोड़ा जाता है। यूओआई ने कहा, अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा कार्ट-ए-परवान में घातक आईएसआईएस हमले के बाद, एसएफजे ने आईएसआईएस को गुरुद्वारों के बजाय भारतीय दूतावासों को निशाना बनाने के लिए प्रेरित किया।
सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित उच्च पदस्थ भारतीय अधिकारियों के खिलाफ गंभीर धमकियाँ जारी की हैं।
250,000 डॉलर का इनाम
पन्नू ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों, R&AW प्रमुख, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, राजनयिकों, न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों को भी निशाना बनाया है, यहाँ तक कि दरबार साहिब पर 1984 के हमले में शामिल सैन्य अधिकारियों की हत्या के लिए 250,000 डॉलर का इनाम भी रखा है।
3 जून, 2023 को एक परेशान करने वाले वीडियो संदेश में, पन्नू ने पुष्टि की कि SFJ कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केएस बराड़ के पैतृक गाँव में खालिस्तानी समर्थक नारे लिखे थे और उनके ठिकाने की जानकारी के लिए 1 मिलियन डॉलर के इनाम की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त, SFJ ने साइप्रस स्थित SFJ समर्थक गुरजीत सिंह निज्जर की गिरफ्तारी पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) और पंजाब पुलिस को चेतावनी देते हुए एक पत्र जारी किया। गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के नेतृत्व वाले सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को पाँच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करने वाली केंद्र की 8 जुलाई की अधिसूचना की पुष्टि की है।
SFJ के खिलाफ केंद्र के पास पुख्ता सबूत
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता के नेतृत्व वाले न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को एसएफजे के खिलाफ केंद्र के सबूतों को पुख्ता पाया। सबूतों में सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की भर्ती और कट्टरपंथीकरण, हथियारों और विस्फोटकों की खरीद के लिए तस्करी नेटवर्क के माध्यम से आतंकवाद को वित्तपोषित करना, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री सहित राजनीतिक हस्तियों को मौत की धमकी देना और सेना में सिख सैनिकों के बीच विद्रोह को भड़काने का प्रयास करना जैसी गतिविधियों को उजागर किया गया।
8 जुलाई को, गृह मंत्रालय ने एसएफजे को एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित करने की अवधि को 10 जुलाई, 2024 से प्रभावी रूप से पांच साल के लिए बढ़ा दिया। एमएचए ने पहले 2019 में एसएफजे पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था।
( एजेंसी इनपुट के साथ )
Five year ban on sfj upheld indian government presented strong evidence in uapa tribunal
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