सुप्रीम कोर्ट (सोर्स-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को प्रदेश सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई। जिस पर आज यानी सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 69 हजार शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर 25 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है।
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दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नई सूची बनाने को कहा था। कहा गया था कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण प्रक्रिया को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।
सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया और पक्षों से लिखित दलीलें देने को भी कहा। इस दौरान चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से यह भी कहा कि पक्षकार अपनी दलीलें 7 पेज से ज्यादा न रखें।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नई सूची बनाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि इस नई सूची में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इससे सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को नई सूची से अपनी नियुक्ति बाहर होने का डर सता रहा था। इस मामले में आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग दोनों के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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