सैफ अली खान पर हमले के आरोपी ने की रिहाई की मांग, अवैध गिरफ्तारी का किया दावा
Saif Ali Khan Attack Case: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम ने अदालत से रिहाई की मांग की है, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने तथा उन्हें जेल से रिहा करने की गुजारिश शुक्रवार को मुंबई की एक अदालत से की। कोर्ट में आरोपी के वकील की तरफ से एक आवेदन दिया गया है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी शरीफुल इस्लाम इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी नागरिक है और उस पर सैफ अली खान के घर में घुसकर सैफ पर हमला करने का आरोप है।
सैफ अली खान पर हमला 16 जनवरी को हुआ था उसके बाद कुछ दिनों में पुलिस ने आरोपी शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया, उसके बाद से वह जेल में बंद है। इससे पहले भी शरीफुल इस्लाम ने अपनी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरोपी शरीफुल इस्लाम के वकील अजय गवली ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन पेश किया है और शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर जेल से उसकी रिहाई की मांग की है।
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी की तरफ से याचिका में दावा किया गया है कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते समय कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। इस मामले में अदालत ने पुलिस से सफाई मांगी है और इस मामले को 13 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद से ही मुंबई पुलिस पर भी काफी दबाव दिखाई दे रहा है। शुरू में तो यह कहा गया कि पकड़ा गया आरोपी असली हमलावर ही नहीं है, फिर फिंगरप्रिंट के ना मेल खान की खबर सामने आई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि शरीफुल इस्लाम का केस अब भी कई सवालों से घिरा हुआ है।