अर्जुन रामपाल को मिली राहत, टैक्स चोरी से जुड़े मामले में नहीं होगी गिरफ्तारी
अर्जुन रामपाल के खिलाफ टेक्स्ट चोरी से जुड़े मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, इसके खिलाफ एक्टर ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है। अर्जुन रामपाल के खिलाफ यह मामला 2019 के टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता के खिलाफ निचली अदालत से जारी हुआ गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वारंट का आदेश मैकेनिकल और क्रिप्टीक था।
बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अद्वैत सेठन की अवकाश पीठ ने कहा, निचली अदालत के मजिस्ट्रेट का आदेश कानून के विपरीत था और बिना सोचे समझे पारित किया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 276 C-2 के तहत अपराध के लिए आईटी विभाग द्वारा शुरू किए गए 2019 के एक मामले में अर्जुन रामपाल के खिलाफ मजिस्ट्रेट अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया। अर्जुन रामपाल ने अदालत द्वारा 9 अप्रैल को जारी किए गए वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अर्जुन रामपाल को जिस मामले में आरोपी बनाया गया है, उस मामले में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है और यह जमानती अपराध के अंतर्गत आता है। हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर कहा कि न्यायाधीश ने अपने फैसले पर विचार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि जमानती अपराध में अभिनेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना यांत्रिक रूप से पारित किया गया आदेश लगता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि टैक्स चोरी से जुड़े मामले में अर्जुन रामपाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई थी, लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है।