AI-जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ ऐश्वर्या राय पहुंचीं दिल्ली हाईकोर्ट
Aishwarya Rai against AI-generated content: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी पहचान के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी फोटो, नाम और पहचान का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया जा रहा है, खासकर AI-जनरेटेड अश्लील कंटेंट के जरिए, जिससे उनके पर्सनैलिटी राइट्स का गंभीर उल्लंघन हो रहा है।
ऐश्वर्या के वकील संदीप सेठी ने कोर्ट में कहा कि उनकी तस्वीरों को एडिट कर और AI से अश्लील तरीके से बनाकर ऑनलाइन फैलाया जा रहा है। इस कंटेंट का इस्तेमाल यौन इच्छाओं की पूर्ति और भ्रामक प्रचार के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई वेबसाइट्स ऐश्वर्या के नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग कर खुद को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बताती हैं और मग, टी-शर्ट और ड्रिंक प्रोडक्ट्स जैसे सामान बेचती हैं।
लाइव लॉ के मुताबिक, सुनवाई कर रहे जस्टिस तेजस करिया ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐसे लोग, जो बिना इजाजत ऐश्वर्या की पर्सनैलिटी और पहचान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि ऐश्वर्या राय बच्चन के पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी।
सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि ‘ऐश्वर्या नेशन वेल्थ’ नामक एक कंपनी ने अपने लेटरहेड पर ऐश्वर्या की तस्वीर का इस्तेमाल किया और उन्हें चेयरपर्सन बताया। जबकि ऐश्वर्या को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसे पूरी तरह फ्रॉड करार दिया गया।
यह पहला मामला नहीं है जब किसी बॉलीवुड स्टार को अपने पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा हो। मई 2024 में जैकी श्रॉफ ने भी अपनी इमेज और वीडियो के गलत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। 2023 में अनिल कपूर को उनकी वॉयस, इमेज और झकास कैचफ्रेज के दुरुपयोग से सुरक्षा दी गई थी। वहीं, नवंबर 2022 में अमिताभ बच्चन के पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की भी सुरक्षा हुई थी।
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इससे पहले, 3 फरवरी 2023 को ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने यूट्यूब और गूगल पर उनके स्वास्थ्य को लेकर फैल रही फेक न्यूज पर रोक लगाने की मांग की थी। उस समय कोर्ट ने गूगल को फटकार लगाते हुए फेक खबरें हटाने का आदेश दिया था। हालांकि, हाल ही में दाखिल नई याचिका में आराध्या ने कहा कि अब भी कुछ वेबसाइट्स पर झूठी खबरें मौजूद हैं।