-
रवि, 9 अगस्त 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Delhi »
- Umar Khalid E Mulakat Restored Riots Case Delhi Karkardooma Court
Delhi Riots Case: उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार के साथ हफ्ते में दो बार होगी ई-मुलाकात
- Written By: करुणा नंद शाहवाल
Delhi Riots Case Umar Khalid: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद के परिवार से सप्ताह में दो बार होने वाली ई-मुलाकात सुविधा बहाल कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इसमें कटौती का कोई उचित आधार नहीं था।

दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट और उमर खालिद (सोर्स- एआई नीर्मित)
Delhi Karkardooma Court Umar Khalid E-Mulakat: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद को राहत देते हुए उनके परिवार के साथ सप्ताह में दो बार होने वाली ई-मुलाकात (वीडियो कॉल) की सुविधा बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने माना कि उमर खालिद पिछले लगभग छह वर्षों से बिना किसी जेल नियम का उल्लंघन किए नियमित रूप से इस सुविधा का उपयोग कर रहे थे। ऐसे में उनकी ई-मुलाकातों की संख्या दो से घटाकर एक किए जाने का कोई उचित आधार रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि मई 2026 से बिना कोई स्पष्ट कारण बताए उनकी साप्ताहिक वीडियो कॉल की संख्या कम कर दी गई थी। इस पर अदालत ने पहले की व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत केवल ई-मुलाकात से संबंधित है। इससे पहले इसी मामले में उमर खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय शर्तें पूरी होने के बाद ही नई जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है।
बचाव पक्ष ने कटौती पर उठाया सवाल
अदालत ने कहा कि उमर खालिद पिछले करीब छह वर्षों से बिना किसी जेल नियम का उल्लंघन किए सप्ताह में दो बार ई-मुलाकात की सुविधा का लाभ उठा रहे थे। ऐसे में इस सुविधा में कटौती का कोई उचित आधार रिकॉर्ड पर नहीं है। सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि मई 2026 से बिना कोई कारण बताए उनकी ई-मुलाकातों की संख्या दो से घटाकर एक कर दी गई थी। बचाव पक्ष ने इसे मनमाना बताते हुए पहले की व्यवस्था बहाल करने की मांग की।
सम्बंधित ख़बरें
Air India Flight टर्बुलेंस मामले में बड़ा खुलासा, पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव? जानें क्या लिया एक्शन
ASEAN 59th Anniversary: आसियान की रोशनी से जगमगा उठा कुतुबमीनार, नई दिल्ली में 59वीं वर्षगांठ का हुआ आयोजन
गूंगी गुड़िया पर सुप्रिया सुले की पहली प्रतिक्रिया, ननद ने भाभी पर की गई कांग्रेस की टिप्पणी पर क्या कहा?
हर पीढ़ी के सामने अपनी चुनौती… विकसित भारत को लेकर PM मोदी ने दिया बड़ा मंत्र, IIT दिल्ली में किए बड़े ऐलान
दिल्ली दंगा मामले में न्यायिक हिरासत जारी
दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने उमर खालिद के परिवार के साथ सप्ताह में दो बार वीडियो कॉल (ई-मुलाकात) की सुविधा फिर से बहाल करने का निर्देश दिया। बता दें कि उमर खालिद वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) समेत विभिन्न धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में हैं।
पिछले 6 वर्षों से जेल में बंद
इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसी मामले में उमर खालिद और सह-आरोपी शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। दोनों ने दूसरी बार जमानत की मांग करते हुए कहा था कि 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भी मुकदमे की सुनवाई में कोई खास प्रगति नहीं हुई है और वे पिछले छह वर्षों से जेल में हैं।
जमानत पर पहले ही मिल चुकी है निराशा
हालांकि, अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि दोनों आरोपी एक वर्ष पूरा होने या अभियोजन पक्ष के प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही नई जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। चूंकि इनमें से कोई भी शर्त अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस चरण में जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
ये भी पढ़ें- दिल्ली दंगा: उमर खालिद-शरजील इमाम को बड़ा झटका, कड़कड़डूमा कोर्ट ने बेल अर्जी की खारिज
कोर्ट ने ई-मुलाकात बहाल की
अदालत ने यह भी कहा था कि जमानत से जुड़े कानूनी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार कर रही है, इसलिए उस पर अंतिम निर्णय आने तक निचली अदालत इस संबंध में कोई राहत नहीं दे सकती। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद के परिवार से सप्ताह में दो बार होने वाली ई-मुलाकात सुविधा बहाल कर दी है। अदालत ने कहा कि सुविधा में कटौती का कोई उचित आधार नहीं था।
Umar khalid e mulakat restored riots case delhi karkardooma court
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
सोसाइटी में खेल रही थी मासूम, काल बनकर आई कार; पिंपरी-चिंचवड की सोसाइटी में दिल दहला देने वाला हादसा
Aug 09, 2026 | 07:03 PMपहले भारत की तरह दुश्मन कहा अब बता रहे देशभक्त, PoK में प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी शहबाज सरकार!
Aug 09, 2026 | 06:57 PMJPSC रद्द और ED जांच को राजी हुई सोरेन सरकार, CGL पर फंसा पेंच! छात्रों ने किया विधानसभा घेराव का ऐलान
Aug 09, 2026 | 06:56 PMतारा सुतारिया ने टॉक्सिक के ट्रेलर लॉन्च पर ढाया कहर, ऑफ-शोल्डर लेपर्ड ड्रेस में दिखा विंटेज ग्लैम का जलवा
Aug 09, 2026 | 06:45 PMआगरा में जुटे देश-विदेश के एम्ब्रायोलॉजी विशेषज्ञ; एसपी सिंह बघेल ने किया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
Aug 09, 2026 | 06:37 PMMeta कर्मचारी ने मां को दिखाया अपना ऑफिस, बोलीं- ‘उन्हें गर्व महसूस कराना सबसे बड़ी खुशी’
Aug 09, 2026 | 06:36 PMNoida में ₹30 हजार किराया, हजारों की मेंटेनेंस फिर भी बेसमेंट में भरा पानी, महिला बोली- घर मिला या सिर्फ महंगा
Aug 09, 2026 | 06:22 PMवीडियो गैलरी

पैसे लेकर बहाली का आरोप, पप्पू यादव का बड़ा ऐलान, बोले- छात्रों के साथ खुद बैठूंगा अनशन पर, देखें VIDEO
Aug 09, 2026 | 05:28 PM
नशेड़ी सिपाही की दबंगई कैमरे में कैद! दुकान में घुसकर मांगे ₹5000, VIDEO वायरल होते ही मचा हड़कंप
Aug 09, 2026 | 04:33 PM
JPSC-JSSC छात्रों के आंदोलन में पहुंचे पीयूष मिश्रा, बोले- युवाओं को नजरअंदाज करना सौतेला व्यवहार! देखें VIDEO
Aug 08, 2026 | 10:53 PM
ना मशीन, ना मोटर…अचानक कुएं उठने लगीं समुद्र जैसी लहरें! वैज्ञानिक वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप-VIDEO
Aug 08, 2026 | 09:54 PM
Exclusive: बलूचिस्तान ने किया ‘रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान’ का ऐलान! 11 अगस्त को पाकिस्तान में मचेगा गदर- VIDEO
Aug 08, 2026 | 09:45 PM
यूनिवर्सिटी से मीडिया तक RSS के प्रचारक, प्रयागराज में गरजे राहुल गांधी, सरकार पर बोला तीखा हमला; देखें VIDEO
Aug 08, 2026 | 09:34 PM














