बिना वारंट महिला के घर में घुसे पुलिसकर्मी, कोर्ट ने मुकदमा चलाने का दिया आदेश (कॉन्सेप्ट फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली कैंट इलाके की एक महिला के घर में बिना सर्च वारंट घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा की गई बदसलूकी और मारपीट के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कहा कि पुलिसकर्मियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और महिला के पति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया। कोर्ट ने इस मामले को ड्यूटी का हिस्सा मानने से इनकार करते हुए तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है और उन्हें 25 अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
पीड़िता का आरोप है कि उसके पति को थाने में गंभीर रूप से पीटा गया और पूरे परिवार को धमकाया गया। अदालत ने पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट को प्रमाण मानते हुए पुलिस की दलीलों को खारिज कर दिया। महिला ने देशभर में न्याय के लिए गुहार लगाई, लेकिन अब अदालत के आदेश से उसे पहली बार न्याय की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस की ज्यादती को कानून की आड़ में नहीं छिपाया जा सकता।
कोर्ट ने मानी पद के दुरुपयोग की बात
दिल्ली की एक अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना महिला पुलिसकर्मी के किसी महिला के घर में प्रवेश करना और वहां परिवार के साथ मारपीट करना कानूनन अपराध है, न कि कोई आधिकारिक ड्यूटी। कोर्ट ने महिला और उसके पति के आरोपों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से होने के बाद तत्कालीन एसएचओ सहित तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।
पीड़िता की वर्षों की लड़ाई लाई रंग
यह मामला 28 दिसंबर 2017 का है, जब पुलिसकर्मी अचानक महिला के घर में घुस आए और दरवाजा तोड़ते हुए पूरे परिवार से मारपीट की। महिला ने उच्च स्तर तक शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार अदालत में यह मामला पहुंचा, जहां न्याय की पहली किरण दिखाई दी है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि घर में महिला पुलिसकर्मी नहीं थी और इसके बावजूद बदसलूकी की गई।