जगदीश टाइटलर (सोर्स: सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या तथा अन्य अपराधों में आरोप तय किए। टाइटलर ने गुनाहों को कबूल नहीं किया जिसके बाद विशेष न्यायाधीश राकेश सियाल ने उन पर मुकदमा चलाए जाने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने 30 अगस्त को कहा था कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने का पर्याप्त आधार है।
एक गवाह ने पहले आरोपपत्र में कहा था कि टाइटलर एक नवंबर, 1984 को यहां गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने सफेद अंबेसेडर कार से बाहर निकले थे और उन्होंने यह कहते हुए भीड़ को उकसाया कि ‘‘सिखों को मारो, उन्होंने हमारी मां को मारा है” और इसके बाद तीन लोगों की ‘हत्या’ हो गई। अदालत ने गैरकानूनी तरीके से जमा होने, दंगा भड़काने, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, घरों में सेंध लगाने और चोरी समेत अनेक अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया।
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साल 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तीन लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के विरुद्ध आज सुनवाई होनी है। जानकारी हो कि इससे पहले बीते 19 जुलाई को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
वहीं फिर 30 अगस्त को अदालत ने CBI को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा जगदीश टाइटलर के खिलाफ हत्या, दंगा, हत्या के लिए उकसाने इत्यादि आरोप में मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजुद हैं।
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(एजेंसी इनपुट के साथ)