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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब इतनी मिलेगी ग्रेच्युटी
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट या मौत के कारण मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि में बढ़ोतरी हो गई है। सरकार ने ये फैसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत किया गया है।
- Written By: अपूर्वा नायक

ग्रेच्युटी (सौजन्य : सोशल मीडिया )
नई दिल्ली : भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी की लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपये तक कर दिया है। ये बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाने वाला है। इससे पहले ग्रेच्युटी की लिमिट 20 लाख रुपये तक हुआ करती थी।
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से अब सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट या मौत के कारण मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि में बढ़ोतरी हो गई है। सरकार ने ये फैसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत किया गया है। आपको बता दें कि 30 मई 2024 को कार्मिक, पेंशनभोगी कल्याण विभाग और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें नई ग्रेच्युटी लिमिट की घोषणा किया गया था।
ग्रेच्युटी पर कितना टैक्स लगेगा?
सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी पर लगने वाले टैक्स की बात की जाएं, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट या फिर मौत के कारण मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरीके से इनकम टैक्स फ्री होती है। इसका सीधा मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पूरी तरीके से टैक्स फ्री रह सकती है।
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प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी रूल्स
प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के अलग नियम हैं। चाहे प्राइवेट कर्मचारी ‘पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट,1972’ के अंतर्गत नहीं आते हैं या आते हैं, तो भी उन्हें 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स फ्री होता है। इस लिमिट के ऊपर की राशि पर टैक्स लागू होता है। इस सेक्टर के मामलों में केंद्रीय कर्मचारियों जैसा कोई नियम नहीं होता है।
क्या बढ़ सकती है प्राइवेट एम्पॉलयीस की ग्रेच्युटी लिमिट?
इस वर्तमान समय में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख रुपये तक है। इसे अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। अगर सरकार प्राइवेट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करना होता है। फिलहाल, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की टैक्स एक्संप्शन लिमिट 20 लाख रुपये तक की ही है।
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