
टैक्स जमा करने की प्रक्रिया (सोर्स-सोशल मीडिया)
New TDS Exemption Limits India 2026: केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य आम आदमी और छोटे करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करना और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना है।
वित्त मंत्री ने ‘विश्वास आधारित कराधान’ पर जोर देते हुए TDS की दरों को तर्कसंगत बनाने और थ्रेशोल्ड सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इन बदलावों से न केवल मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी, बल्कि कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल तकनीक का भी बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से होने वाली ब्याज आय पर TDS छूट की सीमा को दोगुना कर दिया गया है। पहले जहां 50,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स नहीं कटता था, अब यह सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इससे बुजुर्गों को बार-बार फॉर्म 15H जमा करने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और उनके हाथ में खर्च के लिए अधिक नकदी उपलब्ध होगी।
मकान मालिकों और छोटे एजेंटों के लिए भी इस बजट में राहत के द्वार खुल सकते हैं, जहां रेंटल इनकम पर TDS की वार्षिक सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये हो सकती है। इसके अलावा, बीमा और अन्य कमीशन भुगतान पर TDS दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव है। इन सुधारों से छोटे व्यवसायियों की कार्यशील पूंजी (working capital) पर दबाव कम होगा और व्यापार करना आसान हो जाएगा।
टैक्स विभाग अब TDS फाइलिंग को पूरी तरह डिजिटल और ‘फेसलेस’ बनाने की दिशा में बढ़ रहा है ताकि मानवीय हस्तक्षेप और त्रुटियों की संभावना कम हो। नए नियम के तहत TDS डेटा को सीधे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और फॉर्म 26AS के साथ लिंक किया जाएगा। इससे करदाताओं को रिटर्न भरते समय डेटा मिसमैच की समस्या नहीं आएगी और रिफंड की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी होगी।
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सरकार ने TDS जमा करने में होने वाली छोटी देरी के लिए लगने वाले कठोर जुर्माने और अभियोजन (prosecution) के नियमों में भी ढील देने का संकेत दिया है। जानबूझकर की गई गलती और तकनीकी त्रुटि के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। इससे ईमानदार करदाताओं को डर के माहौल से राहत मिलेगी और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी कर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे।






