
पाकिस्तान के पंजाब में फिर उड़ेंगी पतंगें, फोटो (सो. एआई)
Pakistan Punjab Kite Flying Rules: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लगभग 25 साल बाद बसंत उत्सव के दौरान पतंगबाजी की अनुमति बहाल कर दी गई है। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर रंग-बिरंगी पतंगों से आसमान सजने की उम्मीद बढ़ गई है।
लंबे समय से प्रतिबंधित यह खेल पंजाब की सांस्कृतिक पहचान रहा है, जिसे सुरक्षित ढंग से पुनर्जीवित करने की दिशा में सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पतंग उड़ाने की अनुमति सिर्फ नियमों और तय सुरक्षा मानकों के तहत ही दी जाएगी। नए कानून के मुताबिक, नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अवैध मांझे का उपयोग करता है या प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसे कम से कम तीन साल और अधिकतम पांच साल की जेल हो सकती है।
इसके साथ ही दो मिलियन रुपये तक का भारी जुर्माना भी निर्धारित किया गया है। कानून को और सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस को संदिग्ध स्थानों, घरों और दुकानों की तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है। विशेष बात यह है कि इस कानून के तहत दर्ज किए गए मामले जमानती नहीं होंगे।
सरकार ने खतरनाक मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध कायम रखा है। केवल साधारण धागे की अनुमति दी गई है, जबकि धातु, केमिकल, कांच या किसी भी तरह की धार वाली डोर का उपयोग सख्ती से अवैध घोषित किया गया है। पिछले वर्षों में खतरनाक मांझे से कई हादसों की घटनाओं को देखते हुए यह नियम सबसे अहम माना जा रहा है।
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नए नियम बच्चों पर भी लागू होंगे। 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को पतंग उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। पहली बार उल्लंघन करने पर नाबालिग के खिलाफ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दोबारा पकड़े जाने पर यह राशि 1 लाख रुपये तक पहुंच जाएगी। यदि जुर्माना नहीं भरा जाता है तो बच्चे के अभिभावकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पतंगबाजी को नियंत्रित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने पंजीकरण प्रणाली शुरू की है। पतंग बनाने, बेचने और मांझा तैयार करने वाले सभी दुकानदारों को सरकारी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना होगा। हर पतंग और दुकान पर QR कोड लगाया जाएगा, जिससे इसकी निगरानी और ट्रैकिंग आसान हो सकेगी।
साथ ही, पतंग उड़ाने वाले क्लबों को भी डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि नियम तोड़ने वालों की शिकायत करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जाएगी।






