तस्वीर में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी
इस्लामाबाद: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी को पाकिस्तान की एक अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित 32 मामलों में जेल में बंद बुशरा बीबी को शनिवार को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।
इन मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के संस्थापक इमरान खान, उनकी पत्नी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पिछले महीने में हुए विरोध प्रदर्शन किए थे। इस दौरान अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौत के मामले में दर्ज हत्या का मामला भी शामिल है।
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इस्लामाबाद में प्रदर्शन के दौरान एक कार हादसे में तीन सैनिकों की मौत हो गई थी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कथित तौर पर खान की पार्टी द्वारा चलाए जा रहे वाहन से हुआ। शुक्रवार को रावलपिंडी स्थित आतंकवाद विरोधी अदालत (ATC) के न्यायाधीश अमजद अली शाह ने 13 जनवरी तक बुशरा बीबी की जमानत को मंजूरी दे दी।
इससे कानूनी कार्यवाही जारी रहने तक उन्हें अस्थायी राहत मिल गई। जब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो बुशरा बीबी अदालत के अंदर मौजूद थीं और जमानत मंजूर होने के बाद वह वहां से चली गईं। अगली सुनवाई जनवरी के मध्य में निर्धारित की गई है।
बता दें कि पाकिस्तान में 26 नवंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने बड़ी संख्या में इस्लामाबाद में मार्च किया था। जिसके बाद से हालात बिगड़ते ही गए। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों समर्थक इस्लामाबाद में घुस गए। इमरान के समर्थकों ने श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स को गाड़ियों से कुचल दिया। जिसमें 4 पैराट्रूपर्स की मौत हो गई।
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रिपोर्ट के मुताबिक, हमलों में अब तक 4 रेंजर्स और दो पुलिस अधिकारियों की जान जा चुकी है। जबकि अबतक 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे।अनुच्छेद 245 के तहत पाकिस्तानी सेना को बुलाया गया है। साथ ही अशांति और आतंकवादियों से सख्ती से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए थे।