इमरान खान के भांजे को 14 दिन की जेल (फोटो- सोशल मीडिया)
Imran Khan Nephew Shershah Jailed: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भांजे शेरशाह खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लाहौर की एक आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) ने 9 मई 2023 को हुए दंगों के सिलसिले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अदालत का यह फैसला गुरुवार को सुनाया गया जब शेरशाह को पेश किया गया। पुलिस ने अदालत से 30 दिनों की हिरासत की मांग की थी।
हालांकि, शेरशाह के वकील सलमान अकबर राजा ने दलील दी कि सिर्फ किसी वीडियो में खड़े दिखाई देना किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एटीसी के न्यायाधीश ने 14 दिन की हिरासत का आदेश दिया। एटीसी 2023 को हुए दंगें मामले की सुवाई कर रही है।
शेरशाह खान को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। एक दिन पहले ही उनके भाई और इमरान खान के एक अन्य भांजे शाहरेज खान को जिन्ना हाउस हमले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। पुलिस के मुताबिक, शेरशाह को 9 मई की हिंसा के दौरान हसन नियाजी (इमरान खान के एक और भांजे) के साथ मौजूद पाया गया था।
शेरशाह और शाहरेज, जो इमरान खान की बहन अलीमा खान के बेटे हैं, पर आरोप है कि वे 9 मई की हिंसा में सक्रिय रूप से शामिल थे और राज्यविरोधी गतिविधियों में भाग लिया। रिपोर्टों के अनुसार, घटना के बाद शेरशाह लगभग दो साल तक लंदन में रहे और हाल ही में पाकिस्तान लौटे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
शेरशाह की गिरफ्तारी से इमरान खान का परिवार गुस्से में है। इमरान के बेटे कासिम खान ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कासिम ने इसे निर्दोष परिवार के लोगों को निशाना बनाया जाने वाला कदम बताया। वहीं इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आरोप लगाया कि उनके घर पर गैरकानूनी तरीके से छापा मारा गया और उनके बेटे शाहरेज को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया।
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बता दे कि, मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भारी हिंसा हुई थी। पीटीआई के समर्थकों ने सेना के ठिकानों, सरकारी इमारतों और खास तौर पर लाहौर के जिन्ना हाउस पर हमला किया था। इसके बाद आई सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है, जिसमें अब इमरान खान के साथ उनके परिवार वाले निशाने पर आ गए हैं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)