ममता सरकार ने पास किया नया विधेयक
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बार (Bar) में अब महिलाएं भी शराब परोस पाएंगी। दरअसल बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने नया विधेयक पास कर महिलाओं को बार में काम करने की इजाजत दी है। इसमें बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 में परिवर्तन किया गया है। इस विधेयक के बाद ON कैटेगरी की शराब की दुकानों में महिलाओं के रोजगार दिया जा सके तथा यहां पर उनके काम करने पर रोक को हटाया जा सके। भारत के कई राज्यों में पहलेसे ही महिलाओं को बार में काम करने का अधिकार है।
पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक, 2025 को राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधेयक पर चर्चा का करते हुए कहा कि राज्य सरकार पुरुषों तथा महिलाओं के बीच भेदभाव में विश्वास नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि विधेयक के दूसरे प्रावधानों के अलावा, ये राज्य सरकार को अवैध शराब बनाने की रोकथाम के लिए गुड़ समेत और भी दूसरे कच्चे माल की आपूर्ति की निगरानी करने का अधिकार देता है।
ऑन कैटेगरी बार/शॉप ऐसे स्थान होते हैं, जहां पर शराब को वहीं उसी जगह पर पीने की अनुमति होती है और उसे वहीं पर परोसा जाता है। यह ऑफ कैटेगरी की दुकानों से बिल्कुल अलग है। ऑफ कैटेगरी में शराब की दुकान में शराब पीने की इजाजत नहीं होती है। यहां से कस्टमर केवल शराब लेकर जा सकते हैं।
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बता दें कि बेंगलुरु में महिलाएं बार में काम कर सकती हैं। 2012 में, कर्नाटक पुलिस अधिनियम के तहत, बेंगलुरु पुलिस ने सभी पब तथा रेस्तरां लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था, जिससे वो महिलाओं को यहां पर रोजगार दे सकें। वहीं दिल्ली में महिलाओं को बार में काम करने और शराब परोसने की इजाजत है। यहां पर महिलाएं बार स्टाफ के रूप में औपचारिक तौर पर काम कर सकती हैं।