
सीएम योगी। इमेज-सोशल मीडिया
CM Yogi: उत्तर प्रदेश (UP) के सहारनपुर जिले में बृहस्पतिवार (11 दिसंबर 2025) को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शानदार समारोह आयोजित किया गया। महाराज सिंह डिग्री कॉलेज परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में 284 जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बंध गए। इस समारोह की खासियत रही कि यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के जोड़ों ने अपने-अपने धर्मों के रीति-रिवाजों के साथ नए जीवन की शुरुआत की।
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह सामग्री और गृहस्थी के जरूरी सामान के साथ-साथ हर एक जोड़े को 1-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। योजना के लाभार्थी बने दूल्हा मोहम्मद ताहिर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। ताहिर ने कहा कि इसी योजना की वजह से उनका निकाह पूरे सम्मान और गरिमा के साथ हो पाया। इस योजना के कारण गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक मंत्री, विधायक देवेंद्र और विधायक मुकेश चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
इस सामूहिक विवाह में 284 जोड़े शामिल हुए। इनमें से 203 हिंदू जोड़े और 81 मुस्लिम जोड़े थे। इस दौरान पंडितों ने हिंदू जोड़ों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया। वहीं, मुस्लिम जोड़ों का निकाह मौलवियों की मौजूदगी में उनके धार्मिक रीति-रिवाजों से पढ़ाया गया। योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विवाह से पहले सभी जोड़ों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया। परिसर में उपहार वितरण केंद्र के साथ-साथ परिवार नियोजन से जुड़ी काउंसलिंग के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए थे।
इस योजना में शासनादेशानुसार प्रति जोड़ा 1 लाख रुपये खर्च करने का प्राविधान है। कन्या के दांपत्य जीवन में खुशहाली और गृहस्थी की स्थापना के लिए सहायता राशि 60 हजार रुपये कन्या के खाते में डीबीटी से भेजी जाएगी। कन्या को वैवाहिक उपहार सामग्री दिए जाने 25 हजार राशि व्यय होगा। कार्यक्रम के लिए भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, लाइट व्यवस्था एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के लिए 15 हजार प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनांतर्गत आवेदन हेतु वेबसाइट www.cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन इच्छुक व्यक्ति कन्या के विवाह हेतु उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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कन्या का अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कन्या के परिवार की वार्षिक आय सीमा 3 लाख से अधिक न हो, शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूरी हो गई हो।






