
योगी आदित्यनाथ (सोर्स - सोशल मीडिया)
Yogi Adityanath Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब महिलाएं अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है। यह निर्णय महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें अपनी लिखित सहमति देनी होगी, जो राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला महिलाओं को समान अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम ने बताया कि महिलाओं की घर से लेकर कार्यस्थल तक सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम किए जाएंगे।
नए प्रावधानों के तहत हर कारखाने में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवहन व्यवस्था अनिवार्य की गई है। महिलाओं को किसी भी खतरे से बचाने के लिए सरकार ने रात्रिकालीन शिफ्ट में सख्त निगरानी व्यवस्था की है। महिलाएं अपनी सहमति से लगातार छह घंटे तक बिना ब्रेक काम कर सकती हैं। यह नियम महिलाओं को कार्य में लचीलापन और अधिक अवसर प्रदान करेगा।
सरकार ने महिलाओं के लिए ओवरटाइम सीमा को 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया है। इसका भुगतान दोगुनी मजदूरी दर से किया जाएगा। इस बदलाव से महिला कर्मचारियों को अधिक आय के अवसर मिलेंगे और वे अपनी क्षमता के अनुसार काम का समय तय कर सकेंगी।
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अब महिलाएं सभी 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में काम कर सकेंगी, जबकि पहले उन्हें केवल 12 श्रेणियों में ही अनुमति थी। यह बदलाव औद्योगिक विस्तार और तकनीकी जरूरतों को देखते हुए किया गया है। इस फैसले से महिलाओं को अधिक क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा और वे डर और असमानता की सीमाओं को तोड़ते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी।






