(प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली: कई बार कुछ ऐसे लोगों को गुनाह की सजा दी जाती है, जो बेचारे निर्दोष होते है। जी हां और बेगुनाह होते हुए भी वे सालों जेल में बिताते है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे है। दरअसल हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे है, वह मध्य प्रदेश के रतलाम का है। यहां एक शख्स को रेप के झूठे मामले में दो साल की जेल हुई है। इसके बाद जो हुआ वह बेहद अजीबोगरीब और चौंकाने वाला है। आइए जानते है क्या है पूरी खबर…
आपको बता दें कि यह शख्स अब निर्दोष साबित हुआ है। ऐसे में अब 666 दिन जेल में बिताने के बाद बाहर आए इस शख्स ने अब सरकार से 10,000 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है। इसमें व्यापार घाटे से लेकर मुकदमेबाजी तक की लागत शामिल है। विशेष रूप से, वह मांग की गई कुल राशि में से 10,000 करोड़ रुपये चाहता है क्योंकि उसे इस अवधि के दौरान ‘शारीरिक संभोग’ से वंचित होना पड़ा।
अपने बारे में बात करते हुए 35 वर्षीय कांतिलाल भील कहते हैं कि आरोपों और जेल ने उनकी दुनिया पूरी तरह बदल दी। उनकी पत्नी, बच्चों और मां को बहुत पीड़ा हुई, उन्हें कई समस्या का सामना करना पड़ा। एक मिडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं आपको बता नहीं सकता कि उन दो साल की कैद के दौरान मैंने क्या झेला। मेरा परिवार इनरवियर भी नहीं खरीद सकता था। जेल में मैंने बिना कपड़ों के अत्यधिक ठंड और गर्मी का सामना किया।
कांतिलाल ने आगे कहा कि भगवती की कृपा से ही वह जेल से बाहर आ पाए क्योंकि वकील ने बिना कोई शुल्क लिए केस लड़ा। अब वह जेल में बिताए हर दिन का हिसाब चाहता है। हर्जाने की अपनी याचिका में, उन्होंने पुलिस पर ‘झूठे, मनगढ़ंत और मानहानिकारक बयान’ देने का आरोप लगाया है और कहा है कि झूठे आरोपों ने उनके जीवन और करियर को बर्बाद कर दिया है। कांतिलाल ने कहा कि जेल में चर्म रोग के अलावा और भी बीमारियां हैं। उसने यह भी कहा कि वह परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य है।
कांतिलाल ने व्यवसाय में नुकसान, प्रतिष्ठा की हानि, शारीरिक और मानसिक पीड़ा, परिवार को नुकसान के लिए एक-एक करोड़ रुपये की मांग की है। इसके अलावा सेक्स का लुत्फ नहीं उठा पाने के लिए उन्हें 10 हजार करोड़ रुपए चाहिए। कांतिलाल ने जेल में कानूनी खर्च के लिए दो लाख रुपये की मांग की है। अब देखना यह होगा क्या जेल कांतिलाल के हुए इस नुकसान की भरपाई कर सकेगा?
कांतिलाल के वकील विजय सिंह यादव ने बताया कि जिला अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। कांतिलाल को सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी बनाया गया था। 18 जनवरी 2018 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने भाई के घर जा रही थी और रास्ते में कांतिलाल ने उसे लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बैठा लिया। वह उसे जंगल में ले गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने कांतिलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन अदालत ने उसे बरी कर दिया। फ़िलहाल शख्स की ये अनोखी कहानी लोगों को बेहद हैरान कर रही है।