
वर्धा. महात्मा गांधी के प्रति अशोभनीय टीप्पनी प्रकरण में अभिजीत सराग उर्फ कालीचरण महाराज (48) के खिलाफ वर्धा में 29 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था़। इसके तहत वर्धा पुलिस ने रायपुर के सेन्ट्रल जेल से कालीचरण महाराज को हिरासत में लिया़। इसके बाद बुधवार को उन्हें वर्धा जिला न्यायालय में पेश किया गया़ आधे घंटे तक चली न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद न्यायाधीश एम़ वाई़ नेमाडे ने कालीचरण महाराज को न्यायालयीन कस्टडी सुनाई़ ।
ज्ञात हो कि, छत्तीसगढ के रायपुर में हुई धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने म़ गांधी के प्रति अपशब्द कहे थे़। इसके प्रकरण में पुरे भारत में निंदा व्यक्त की जा रही थी़ अनेक थानो में मामले भी दर्ज किये गए़ रायपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था़। तब से वें रायपुर की सेन्ट्रल जेल में थे़।
वहीं से वर्धा पुलिस ने 10 जनवरी को उन्हें कब्जे में लिया़ तडके 3.30 बजे उन्हें लेकर पुलिस टीम वर्धा में पहुंची़ इसके बाद बुधवार की सुबह 11 बजे कालीचरण महाराज को कोर्ट क्रं.2 में पेश किया गया़।
जहां सरकारी पक्ष व आरोपी पक्ष के वकील ने पैरवी की़ आधे घंटे तक चली प्रक्रिया के बाद न्यायाधीश एम़ वाई़ नेमाडे ने कालीचरण महाराज को न्यायालयीन कस्टडी सुनाई़ इसके बाद दोपहर 4 बजे वर्धा पुलिस कालीचरण महाराज को लेकर रायपुर के लिए रवाना हुई़ इस घटनाक्रम की ओर सभी की नजरें टीकी हुई थी़ सुरक्षा की दृष्टी से न्यायालय परिसर में पुलिस का तगडा बंदोबस्त रखा गया था़।






