प्रतीकात्मक तस्वीर
वर्धा. नाबालिग से विनयभंग प्रकरण में आरोपी को 3 वर्ष की जेल व जुर्माने की सजा सुनाई गई़ उक्त निर्णय न्यायाधीश वीटी सूर्यवंशी ने दिया़ सजायाफ्ता आरोपी मदनी निवासी विनोद भानुदास गेडाम बताया गया.
जानकारी के अनुसार पीड़िता यह छठवीं कक्षा में अध्यनरत थी़ 28 जुलाई 2017 को वह अकेली घर में थी़ ऊपरी माले पर वह पढ़ाई कर रही थी़ जबकि उसकी दादी नीचे के कक्ष में थी़ उसी समय पीड़िता के पिता का मित्र विनोद गेडाम वहां पहुंचा़ जहां उसने बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया़ पीड़िता चीखने चिल्लाने लगी, जिससे आरोपी वहां से फरार हो गया़ उसे जाते देख पीड़िता की दादी ऊपर पहुंची़ दादी को पीड़िता ने आप बीती बताई़ प्रकरण में पीड़िता की शिकायत पर रामनगर पुलिस में मामला दर्ज किया.
जांच पड़ताल के बाद तत्कालीन एपीआई सचिन यादव ने प्रकरण न्याप्रविष्ट कर दिया़ सरकारी पक्ष से एड. विनय आर घुडे ने काम संभाला़ उन्हें पैरवी अधिकारी शंकर कापसे ने मदद की़ न्यायालय ने 5 गवाहों के बयान जांच़े दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश सूर्यवंशी ने उपरोक्त निर्णय सुनाया.