अवैध बैनर, फ्लेक्स पर तत्काल कार्रवाई के आदेश

Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation
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पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) महानगरपालिका (Municipal Corporation) कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल (Rajesh Patil) ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को महानगरपालिका क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से लगाए जा रहे बिजली के खंभों पर लगे पोस्टर (Poster), बैनर (Banner), फ्लैक्स (Flex) और कियॉस्क (Kiosk) के खिलाफ तत्काल कार्रवाई (Action) करने के निर्देश दिए हैं। 

शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ लोग शहर में सियासी बैनर फाड़ रहे हैं, जिससे विवाद और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो रही है। इसके लिए महानगरपालिका को बिजली के खंभों पर लगे अनाधिकृत बैनर, फ्लेक्स और कियॉस्क को हटाने के संबंध में पिंपरी पुलिस स्टेशन से पत्र मिला है। इसी के तहत महानगरपालिका के अपर आयुक्त जितेंद्र वाघ ने स्वतंत्र आदेश जारी किया है।

अस्थायी ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाता है

महानगरपालिका क्षेत्र में 1 से 7 दिनों के लिए कुछ चौराहों पर महानगरपालिका परिसर में बधाई, जन्मदिन, उत्सव, दशमांश और अन्य विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए एक अस्थायी ऑनलाइन लाइसेंस जारी किया जाता है। आदेश में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सी और एच क्षेत्रीय कार्यालयों की सीमाओं के भीतर बिजली के खंभों पर लगे बिना लाइसेंस वाले बैनर, फ्लेक्स और कियोस्क को तत्काल हटाने का भी निर्देश दिया गया है।

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