सुरेंद्र अग्रवाल और विशाल अग्रवाल (फोटो: सोशल मीडिया)
पुणे. पोर्शे कार एक्सीडेंट के नाबालिग आरोपी पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस ने शुक्रवार को एक अन्य मामले में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि कल्याणी नगर में 19 मई की रात सवा तीन बजे के करीब नशे में धुत्त एक नाबालिग लड़के द्वारा चलाई जा रही तेज रफ्तार पोर्श कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो इंजीनियरों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।
दुर्घटना में शामिल नाबालिग को बचाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। इस मामले में नाबालिग के पिता और दादा सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, कोंढवा में एक रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक मुश्ताक मोमिन (45) ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े पिता-पुत्र और एक अन्य व्यक्ति पर भूखंड पर कब्जा दिलाने की एवज में 1.32 करोड़ रुपये की कमीशन का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया।
अधिकारी ने बताया कि पिता-पुत्र और उनके एक सहयोगी जसप्रीत सिंह राजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 504 व 506 (आपराधिक धमकी), 120बी (आपराधिक साजिश) और 392 (डकैती) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया, “आरोपी ने कोंढवा में विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने में सहायता करने के लिए मोमिन से संपर्क किया था और उसे 1.5 करोड़ रुपये की कमीशन की पेशकश की थी। शिकायतकर्ता को 18 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था और सौदा पूरा होने पर शेष राशि देने का वादा किया गया था।”
अधिकारी ने बताया कि मोमिन ने आरोप लगाया कि भूखंड मालिकों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत कराने और भूमि पर कब्जा दिलाने के बाद आरोपियों ने शेष राशि का भुगतान करने में टालमटोल करना शुरू कर दिया। मोमिन ने अपनी शिकायत में यह दावा किया है कि नाबालिग के दादा ने उसे अंडरवर्ल्ड से संपर्क होने की धमकी भी दी थी। (एजेंसी इनपुट के साथ)