- Hindi News »
- Maharashtra »
- Pune »
- Pune Porsche Case Demand To Try Accused As Adult
पुणे पोर्शे हादसा: आरोपी पर चले वयस्क की तरह मुकदमा, जुवेनाइल बोर्ड में उठी मांग
पुणे में पोर्शे कार मामले में अभियोजन पक्ष ने किशोर न्याय बोर्ड (JJB) से 17 वर्षीय आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। इस हादसे में दो लोगों की जान चली गई थी।
- Written By: आकाश मसने

पुणे पोर्शे कार हादसा (सोर्स: सोशल मीडिया)
पुणे: पिछले साल हुए पुणे पोर्शे हादसे नए पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। इस हादसे को एक साल से अधिक का समय हो गया है। लेकिन पीड़ित परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। आरोपी नाबालिग को लेकर अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। किशोर न्याय बोर्ड में 23 जून को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने अपनी मांग फिर से रखी।
पुणे में पोर्शे कार मामले में अभियोजन पक्ष ने किशोर न्याय बोर्ड (JJB) से 17 वर्षीय आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि उसने एक जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है।
हादसे में दो लोगों को गई थी जान
19 मई को कल्याणी नगर इलाके में नशे की हालत में पोर्शे कार चला रहे नाबालिग आरोपी ने दो लोगों को कथित तौर पर कुचल दिया। यह खबर देशभर में सुर्खियां बनी थी। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार आईटी पेशेवर अनीश अवधिया और उसकी मित्र अश्विनी कोस्टा की मौत हो गयी थी।
सम्बंधित ख़बरें
पुणे: बारामती का 320 कैमरों वाला सुरक्षा प्रोजेक्ट फाइलों में अटका, पुलिस की सुरक्षा योजना पर प्रशासनिक ब्रेक
पुणे: चिंबली में बिजली संकट, परीक्षाओं में छात्र परेशान, ट्रांसफार्मर मांग दो साल से लंबित; महावितरण पर सवाल
ज्योतिष मान्यता: होलाष्टक में टालें नए शुभ काम, 24 फरवरी से होलाष्टक शुरू, 3 मार्च तक मांगलिक कार्य बंद
पुणे से 104 अवैध विदेशी डिपोर्ट, 81 बांग्लादेशी, 2023 के मुकाबले डिपोर्ट मामलों में बड़ा उछाल
पुणे पुलिस ने पहले ही की थी मांग
पुणे पुलिस की उस याचिका को एक साल से अधिक समय हो गया है, जिसमें उसने आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था और यह किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित है।
विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने सोमवार को कहा कि पुणे पुलिस ने दुर्घटना के बाद किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक याचिका दायर की थी कि किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए। लेकिन बचाव पक्ष ने कई बार स्थगन की मांग की। बचाव पक्ष सुनवाई नहीं होने दे रहा था।
अभियोजन पक्ष ने क्या दी दलील
शिशिर हिरे ने बताया कि 23 जून को याचिका पर सुनवाई हुई। हमने मांग की कि किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए। अभियोजक ने कहा कि उन्होंने तर्क दिया कि किशोर द्वारा किया गया कृत्य जघन्य था क्योंकि न केवल दो लोगों को कुचलकर मार दिया गया था, बल्कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का भी प्रयास किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक हिरे ने कहा कि मैंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सदस्यों का ध्यान अपराध की गंभीरता की ओर आकर्षित किया। मैंने दलील दी कि किशोर को पता था कि वह नशे की हालत में कार चलाकर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है।
आरोपी के वकील ने दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
आरोपी किशोर के वकील प्रशांत पाटिल ने अभियोजन पक्ष की मांग का विरोध करते हुए शिल्पा मित्तल बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें जघन्य अपराध की परिभाषा बताई गई है।
पाटिल ने कहा कि अभियोजन पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। हमने मांग की कि चूंकि दलील उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के विपरीत है, इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है। किसी अपराध को जघन्य अपराध के रूप में परिभाषित करने के लिए अभियोजन पक्ष के पास एक धारा होनी चाहिए जिसमें न्यूनतम सजा 7 साल हो।
उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में एक भी धारा नहीं है जिसमें न्यूनतम सजा सात वर्ष हो। पाटिल ने कहा कि जेजेबी को यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करना होगा कि क्या कानून के अनुसार किसी बच्चे के साथ वयस्क या नाबालिग के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इस मामले में जेजेबी पहले ही ऐसा कर चुका है। उनके प्रारंभिक आकलन में यह सामने नहीं आया कि उस पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा।
आरोपी को 300 शब्दों का निबंध लिखने के बाद छोड़ा
उल्लेखनीय है कि आरोपी किशोर को पिछले साल 19 मई को दुर्घटना के कुछ घंटों बाद ही जमानत मिल गयी थी। उसकी जमानत की शर्तों में सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखना भी शामिल था जिसे लेकर देशभर में लोगों का गुस्सा फूटा। इसके तीन दिन बाद उसे पुणे शहर में एक सुधार गृह भेजा गया।
अब पुणे के रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम! भाजपा सांसद ने कर दी ये मांग
बंबई उच्च न्यायालय ने 25 जून 2024 को आरोपी लड़के को तुरंत रिहा करने का निर्देश देते हुए कहा कि किशोर न्याय बोर्ड का उसे सुधार गृह भेजने का आदेश गैरकानूनी था और नाबालिग से संबंधित कानून को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
Pune porsche case demand to try accused as adult
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
‘यह मत भूलिए उन्होंने…’, अक्षर पटेल को नजरअंदाज किए जाने के बाद अश्विन ने कही ये बात
Feb 23, 2026 | 07:19 PMक्या भीष्म पितामह की एक प्रतिज्ञा ने महाभारत जैसा विनाश खड़ा कर दिया? जानें सच्चाई
Feb 23, 2026 | 07:11 PMमहाराष्ट्र में शिक्षकों के प्रमोशन पर मचा बवाल; संगठनों ने RTE नियमों को लेकर सरकार को दी चुनौती
Feb 23, 2026 | 07:10 PMअमरावती: ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति पर हाई कोर्ट की रोक; कांडली और धामणगांव के13 गांवों को बड़ी राहत
Feb 23, 2026 | 07:10 PMजिम्बाब्वे के खिलाफ से पहले चेन्नई पहुंचे हार्दिक पांड्या, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ तस्वीरें हुई वायरल
Feb 23, 2026 | 06:58 PMएकनाथ शिंदे के खास हनुमंत जगदाले बने ठाणे मनपा में सदन के नेता, शानू पठान संभालेंगे नेता प्रतिपक्ष की कमान
Feb 23, 2026 | 06:49 PMफरीदाबाद की सोसायटी में मां ने बेटे को साड़ी से लटकाया, वीडियो वायरल
Feb 23, 2026 | 06:49 PMवीडियो गैलरी

रीवा में पोस्टर वार: ‘ब्रेनलेस और स्टुपिडिटी’ शब्दों से BJP ने कांग्रेस को घेरा; राहुल गांधी पर सीधा हमला
Feb 22, 2026 | 01:07 PM
BHU में ठांय-ठांय, बिरला हॉस्टल के पास छात्र गुटों में भिड़ंत; उठी चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग
Feb 22, 2026 | 12:54 PM
मां के प्यार को तरसा नन्हा बंदर: खिलौने को बनाया सहारा, जापान के ‘पंच’ की रुला देने वाली कहानी हुई वायरल
Feb 21, 2026 | 08:32 PM
AI Summit 2026: दिल्ली की सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर विदेशी मेहमान, अव्यवस्था देख बोले- ‘तभी टैलेंट देश…’
Feb 21, 2026 | 08:23 PM
हाथरस के इस पिता को सलाम! दिव्यांग बेटी के सपनों के लिए अपनी पीठ को बनाया कंधा, देखें यह वायरल VIDEO
Feb 21, 2026 | 03:35 PM
ग्रेटर नोएडा के रयान स्कूल में शर्मनाक लापरवाही! 1 घंटे तक बाथरूम में बंद रही छात्रा, उल्टा लिखवाया माफीनामा
Feb 21, 2026 | 03:29 PM














