सातपुर गोलीकांड मामले में प्रकाश लोंढे व पुत्र दीपक लोंढे गिरफ्तार (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Nashik Crime: सातपुर गोलीकांड प्रकरण में पुलिस ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष प्रकाश लोंढे तथा उनके पुत्र दीपक लोंढे को गिरफ्तार किया है। वहीं, इस मामले में तीसरा आरोपी भूषण लोंढे अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस बीच, लोंढे परिवार का एक और कारनामा सामने आया है।
जानकारी के अनुसार, सातपुर शिवर के कांबलेवाड़ी स्थित आईटीआई पुल के पास नंदिनी नदी के किनारे उन्होंने अवैध रूप से पक्के निर्माण कार्य किया है। नगर नियोजन विभाग की जांच में यह बात उजागर हुई। नगर नियोजन विभाग ने इस संबंध में प्रकाश लोंढे और उनके पुत्रों को नोटिस जारी की है।
नोटिस में कहा गया है कि 5 दिनों के भीतर मनपा को संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और यह अवैध निर्माण तोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही, पाडकाम (ध्वस्तीकरण) का पूरा खर्च भी उनसे वसूला जाएगा।
नासिक मनपा की टीम ने हाल ही में उक्त स्थल का दौरा कर निर्माण की स्थिति का निरीक्षण किया। नगर प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह अवैध निर्माण जल्द ही जमींदोज किया जा सकता है। मनपा द्वारा जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर लोंढे परिवार ने आदेश का पालन नहीं किया, तो यह कार्रवाई मनपा की ओर से उनकी जिम्मेदारी और खर्च पर की जाएगी। निर्माण सामग्री और मशीनरी को भी जब्त कर लिया जाएगा।
नोटिस में उल्लेख है कि लोंढे परिवार ने लगभग 25 मीटर × 10 मीटर क्षेत्रफल में दो मंजिला पक्का निर्माण भूतल और प्रथम तल सहित किया है। इसके ऊपर बड़े होर्डिंग भी लगाए गए हैं। यह पूरा निर्माण नंदिनी नदी की नीली बाढ़ रेखा के अंदर किया गया है, जो पूर्णतः अवैध है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि महाराष्ट्र प्रादेशिक एवं नगर रचना अधिनियम के तहत आवश्यक अनुमति नासिक मनपा से प्राप्त नहीं की गई थी। बिना अनुमति के किया गया यह निर्माण सार्वजनिक और व्यक्तिगत हित के लिए खतरा बन सकता है।
ये भी पढ़े: केंद्रीय मंत्री के पेट्रोल पंप पर बंदूकधारियों ने मचाया आतंक, लाखों रुपये लेकर आरोपी फरार
मनपा ने अपनी नोटिस में चेतावनी दी है कि इस प्रकार के अवैध निर्माण से न केवल आर्थिक हानि बल्कि जनहानि की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही, कानून का उल्लंघन कर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
(एजेंसी इनपुट के साथ)