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दुष्कर्मी को 10 वर्ष का कारावास, पोक्सो एक्ट के तहत दोषी साबित
- Written By: नवभारत डेस्क

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नागपुर. अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायाधीश एएम राजकारणे की कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो एक्ट समेत 3 विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. दोषी नागपुर निवासी आशीष गंगाधर लोनारे (25) बताया गया. आरोप था कि 13 जनवरी 2017 को आशीष 14 वर्षीय पीड़िता को जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर एक कमरे पर ले गया और वहां उससे दुष्कर्म किया.
पीडिता के पिता की शिकायत पर इमामवाड़ा थाने में मामला दर्ज होने के बाद अगले ही दिन आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आशीष को धारा 363 के तहत 7 वर्ष की कैद और 2,000 रुपये जुर्माना, पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत भी इतनी ही सजा सुनाई. आर्थिक दंड न भरने पर 2 महीने की अतिरिक्त जेल होगी.
वहीं, पोक्सो की धारा 6 के तहत 10 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा दी. जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी पड़ेगी. एपीआई वैशाली कन्नाके ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी. पैरवी अधिकारी मनीषा खोब्रागडे, सुप्रिया लोहकरे ने कोर्ट का कामकाज देखा. अभियोजन पक्ष से सरकारी वकील दीपिका गवली जबकि बचाव पक्ष से एड. तगमान अली ने पैरवी की.
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10 years imprisonment for rapist proved guilty under pocso act
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