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तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण से ज्यादा खुश नहीं संजय राउत, बोले- अभी लिस्ट लंबी है
बई पर 26/11 के हमलों में शामिल आरोपी तहव्वुर राणा को अब जल्द ही भारत लाया जा सकता है। हालांकि, इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि अभी लंबी लिस्ट बाकी है।
- Written By: प्रिया जैस

संजय राउत (फाइल फोटो)
मुंबई: पाकिस्तानी मूल के व्यवसायी तहव्वुर हुसैन राणा, जिन्हें मुंबई पर 26/11 के हमलों में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 164 लोग मारे गए थे, अब उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराए गए तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उसके भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि अब समय आ गया है कि धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे नीरव मोदी को भारत वापस लाया जाए।
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संजय राउत का बयान
संजय राउत ने कहा कि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन सहित अन्य भगोड़ों को भी वापस लाया जाना चाहिए।
Mumbai | On the US Supreme Court denying Tahawwur Hussain Rana's petition of writ of certiorari, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "This is a judicial process. Such judicial processes keep going on. Now Nirav Modi has to be brought, Dawood has to be brought, Tiger Memon has to… pic.twitter.com/ZGCPLj1Wq1 — ANI (@ANI) January 25, 2025
संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा, “यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। ऐसी न्यायिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अब नीरव मोदी को लाया जाना है, दाऊद को लाया जाना है, टाइगर मेमन को लाया जाना है। सूची लंबी है।” भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) पोलित ब्यूरो के सदस्य हन्नान मोल्लाह ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में सह-साजिशकर्ता को प्रत्यर्पित करने की अनुमति देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हुए इस निर्णय का स्वागत किया।
सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति
हन्नान मोल्लाह ने एएनआई को बताया, “उन अपराधियों ने भारत में अपराध किया और वे वहीं रह रहे हैं। भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा है। यह अच्छा है कि (यूएस) सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। वे आएंगे और उन पर यहां मुकदमा चलाया जाएगा।”
इस बीच, शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने कहा कि तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जाना भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। म्हास्के ने एएनआई को बताया, “तहव्वुर हुसैन राणा 26/11 हमलों का मुख्य आरोपी है। भारत सरकार आरोपी को भारत वापस लाने की कोशिश कर रही थी। यह भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत है। उसके वापस आने के बाद हम मामले की जांच के लिए और जानकारी प्राप्त करेंगे।”
राणा के साथ डेविड हेडली शामिल
मुंबई पर 26/11 के हमलों में 164 लोग मारे गए थे, इसमें शामिल तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा के सह-षड्यंत्रकारियों में अन्य लोगों के अलावा डेविड हेडली भी शामिल था। हेडली ने दोषी होने की दलील दी और राणा के खिलाफ सहयोग किया। 21 जनवरी को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा द्वारा भारत में उसके प्रत्यर्पण को रोकने के लिए दायर की गई रिट ऑफ सर्टिओरीरी की याचिका को खारिज कर दिया। यह रिट नवंबर 2024 में एक निचली अदालत के पहले के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने भारत में उसके प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया था।
सर्टिओरीरी की रिट एक कानूनी दस्तावेज है जो उच्च न्यायालय को निचली अदालत के मामले की समीक्षा करने की अनुमति देता है। इससे भारत में उसके संभावित प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो सकता है। राणा पर पहले इलिनोइस के उत्तरी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। दूसरे अधिरोपित अभियोग में उस पर तीन आरोप लगाए गए थे। जूरी ने उसे काउंट 11 (डेनमार्क में आतंकवाद को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश) में दोषी ठहराया। जूरी ने राणा को काउंट 12 (लश्कर-ए-तैयबा को भौतिक सहायता प्रदान करना) में भी दोषी ठहराया।
अदालत ने खारिज की रिट
7 जनवरी, 2013 को इलिनोइस के उत्तरी जिले की अदालत ने राणा को 168 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। 10 जून, 2020 को कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट (जहां राणा अपनी सज़ा काट रहा था) के एक मजिस्ट्रेट जज ने उसे भारत में आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने के उद्देश्य से एक अनंतिम गिरफ़्तारी वारंट पर हस्ताक्षर किए। भारत के आरोपों में युद्ध छेड़ने, हत्या करने, जालसाजी के दो रूपों को अंजाम देने और आतंकवादी कृत्य करने सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम देने की साजिश शामिल है। राणा प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान हिरासत में रहा।
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राणा ने प्रत्यर्पण का विरोध किया लेकिन 16 मई, 2023 को प्रत्यर्पण मजिस्ट्रेट जज ने राणा की दलीलों को खारिज कर दिया और प्रमाणित किया कि वह प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इसके बाद राणा ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के लिए कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की। 15 अगस्त, 2024 को नौवीं सर्किट कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण अदालत के फैसले की पुष्टि की। अदालत ने राणा की हर दलील को खारिज कर दिया। 13 नवंबर, 2024 को राणा ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ़ एक रिट दायर की, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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