
टोरेस ज्वेलर्स (सोर्स: सोशल मीडिया)
Warrant Issued In Torres Jewelry Scam: एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने 177 करोड़ रुपये के टोरेस आभूषण घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में तीन यूक्रेनी नागरिकों सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
पीएमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश आर बी रोटे ने एक नवंबर को अपने आदेश में कहा कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है जो समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है।
अदालत ने कहा कि इस मामले में 177 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय के संबंध में धन शोधन के आरोप हैं और आरोपियों के कृत्य के कारण कई निवेशकों को नुकसान हुआ है।
यह घोटाला प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जो ‘टोरेस आभूषण‘ ब्रांड नाम के तहत काम करती थी। इन लोगों पर मोइसानाइट हीरे (जो कि स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला सिलिकॉन कार्बाइड है) और अन्य आभूषणों के बदले नकद राशि एकत्र करके ग्राहकों को ठगने का आरोप है।
आरोप है कि ग्राहकों से ठगी की गई इस नकदी का उपयोग वैध व्यवसाय के बजाय हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से किया गया और बाद में इसे यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया।
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ईडी ने सरकारी अभियोजक सुनील गांजाल्वेस के माध्यम से फरार आरोपी सागर मेहता के साथ यूक्रेनी नागरिकों ओलेक्सांद्र जैपिचेको, ओलेना स्टोइयन और विक्टोरिया कोवालेको के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का अनुरोध किया था।
सागर मेहता ने अपराध से अर्जित आय को एकत्र करने में कथित तौर पर मदद की और वह दिसंबर 2024 में देश छोड़कर भाग गया। मेहता ने’ समन’ का जवाब नहीं दिया है और उसके पिता ने बताया है कि वह दुबई में है। प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के धन शोधन से जुड़े कामकाज के मुख्य कर्ताधर्ता जैपिचेको और स्टोड्यन हैं।






