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नवी मुंबई के Inorbit Mall प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने किया नियमित, 318 करोड़ का जुर्माना लगाया
- Written By: अपूर्वा नायक
नवी मुंबई के Inorbit Mall और होटल प्रोजेक्ट को गिराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 318 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड लगाकर प्रोजेक्ट को नियमित करने का फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट इनऑर्बिट मॉल का फ़ैसला (सौ. सोशल मीडिया )
Supreme Court Relief Inorbit Mall News: सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई के वाशी सेक्टर 30 ए में के। रहेजा कॉर्प के ‘इनऑर्बिट मॉल’ और होटल प्रोजेक्ट को गिराने के बॉम्बे हाई कोर्ट के 2014 के आदेश को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने मंगलवार को प्रोजेक्ट को गिराने की बजाय आर्थिक दंड वसूल कर प्लॉट को वैध करने का फ़ैसला किया। जस्टिस श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने पब्लिक इंटरेस्ट और ‘प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल’ पर विचार करते हुए डेवलपर्स, ट्रेडर्स और हजारों कर्मचारियों को राहत दी है।
सिडको ने 2003 में आवंटित किया था भूखंड
सिडको ने सितंबर 2003 में डायरेक्ट अलॉटमेंट के जरिए के। रहेजा कॉर्प को लगभग 30,582 वर्ग मीटर का यह प्लॉट दिया था। यह प्लॉट शुरू में एक आईटी पार्क के लिए आरक्षित था।
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प्रोजेक्ट से मिला 8 हजार लोगों को रोजगार
हालांकि, बाद में पॉलिसी बदल दी गई और इसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दे दिया गया। इस अलॉटमेंट को चुनौती देने वाली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर सुनवाई करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2014 में इस अलॉटमेंट को गैर-कानूनी बताया था और पूरे प्रोजेक्ट को गिराने और जमीन सिडको को वापस करने का आदेश दिया था।
इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। लगभग 17 साल से चल रहे इस प्रोजेक्ट में लगभग 450 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और यहां 150 से ज्यादा रिटेलर बिजनेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि इस प्रोजेक्ट से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 8,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऐसे में, कोर्ट ने साफ़ किया कि पूरे कंस्ट्रक्शन को गिराना पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नुकसानदायक होगा।
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एक महीने के भीतर भरना होगा आर्थिक दंड
- कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासनिक गलतियों के बावजूद, इतने लंबे समय के बाद प्रोजेक्ट को गिराने की बजाय आर्थिक दंड लेकर नियमित करना ज्यादा सही होगा। इस फैसले के अनुसार, डेवलपर को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर कुल 318.31 करोड़ रुपये देने होंगे।
- यह रकम नवंबर 2014 के रेडी रेकनर रेट्स पर आधारित है और बंथिया कमेटी के फार्मूले के अनुसार तय की गई है। डेवलपर ने ओरिजिनल प्लॉट के लिए जो रकम दी है, उसे इसके लिए एडजस्ट किया जाएगा। प्लॉट पर उम्मीद के मुताबिक ‘जापानी गार्डन’ न बनाने पर 1 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा जुर्माना भी लगाया गया है।
- कोर्ट ने साफ किया है कि अगर यह रकम चार महीने के अंदर सिडको के पास जमा कर दी जाती है, तो प्लॉट का रेगुलराइजेशन लागू हो जाएगा, नहीं तो फैसले का फायदा कैंसिल कर दिया जाएगा।
Supreme court relief inorbit mall navi mumbai project
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