सांकेतिक तस्वीर (AI जनरेटेड)
Mumbai News: मुंबई के मलाड इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। एक 8 साल के बच्चे के साथ उसके शिक्षक ने ऐसा सलूक किया है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक ट्यूशन टीचर ने बच्चे का हाथ जलती हुई मोमबत्ती से जला दिया। सुनने में तो यह बेहद क्रूर लगता है। तो सोचिए कि बच्चे पर इसका क्या असर हुआ होगा।
जी हां! खराब लिखावट के कारण प्राइवेट ट्यूशन टीचर ने 8 साल के हमजा का हाथ जलती हुई मोमबत्ती से जला दिया। जिसके बाद बच्चे के हाथ पर बड़े-बड़े छाले पड़ गए हैं। शिक्षक की इस शर्मनाक हरकत का पता चलते ही कुरार पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
8 साल का हमजा मलाड पूर्व के पिंपरीपाड़ा में रहता है। उसके पिता मुस्तकीन खान ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनका 8 साल का बेटा मोहम्मद हमज़ा खान लक्षधाम स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह मलाड पूर्व के गोकुलधाम स्थित जेपी डेस्क बिल्डिंग में राजश्री राठौड़ नाम की एक महिला से ट्यूशन पढ़ने जाता था।
#BREAKING: In Mumbai’s Malad area, a tuition teacher allegedly burnt an 8-year-old boy’s hand with a candle over bad handwriting. FIR filed after father’s complaint; accused teacher has been arrested and the investigation is underway: Mumbai Police pic.twitter.com/84r37MngR3 — IANS (@ians_india) July 31, 2025
28 जुलाई की शाम को, हमज़ा की बहन रुबीना उसे रोज़ाना की तरह ट्यूशन के लिए टीचर राठौड़ के घर छोड़ गई। रात करीब 9 बजे टीचर ने हमज़ा के पिता मुस्तकीन खान को फ़ोन करके कहा कि वह बहुत रो रहा है और उसे तुरंत घर ले जाएं। जब बच्चा घर आया तो उसके दाहिने हाथ पर गंभीर रूप से जलने के निशान दिखाई दे रहे थे।
ट्यूशन टीचर ने जलाया बच्चे का हाथ (सोर्स- सोशल मीडिया)
8 साल के मासूम हमज़ा ने बताया कि टीचर ने उसकी खराब लिखावट की वजह से उसका हाथ मोमबत्ती पर रखकर जला दिया था। खराब लिखावट के लिए उसे सज़ा दी गई थी। जिसके बाद परिजन बच्चे को इलाज के लिए कांदिवली पश्चिम स्थित डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल (शताब्दी) ले गए।
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हमज़ा के पिता ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कुरार गांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनकी शिकायत के आधार पर, कुरार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और भारतीय दंड संहिता की धारा 115 (2), 118 (1) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है।