
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
ED Raid FCRA Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के नियमों के उल्लंघन मामले में महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को ईडी ने जामिया इस्मालिया इस्हातुल उलूम (जेआईआईयू) ट्रस्ट और एक यमनी नागरिक अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह सहित अन्य से जुड़े नंदुरबार जिले और मुंबई में स्थित कई परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।
ईडी ने महाराष्ट्र स्थित एक ट्रस्ट द्वारा विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम (FCRA) के ‘उल्लंघन’ के एक मामले में सोमवार को कई स्थानों पर तलाशी ली है। अधिकारियों ने इस तलाशी अभियान की जानकारी दी।
ईडी द्वारा यह तलाशी जामिया इस्मालिया इस्हातुल उलूम (जेआईआईयू) ट्रस्ट और एक यमनी नागरिक अल-खदामी खालिद इब्राहिम सालेह तथा अन्य से जुड़े परिसरों पर की गई। ये परिसर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले और मुंबई में स्थित हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की यह जांच इसी साल अप्रैल में आरोपियों के खिलाफ दायर राज्य पुलिस के आरोपपत्र के आधार पर शुरू हुई है। ईडी की कार्रवाई का मुख्य कारण FCRA नियमों का उल्लंघन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिनांक 15.07.2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत जामिया इस्मालिया इस्हातुल उलूम ट्रस्ट के FCRA के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया है।
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गृह मंत्रालय की जांच में यह पाया गया कि जामिया इस्मालिया इस्हातुल उलूम ट्रस्ट FCRA नियमों का उल्लंघन कर रहा था। ट्रस्ट पर यह आरोप है कि वह अन्य गैर-FCRA पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को विदेशी योगदान निधि देने में शामिल रहा है। FCRA के तहत विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले किसी भी पंजीकृत संगठन को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह प्राप्त निधि का उपयोग केवल अपने पंजीकृत उद्देश्यों के लिए करे और गैर-पंजीकृत संस्थाओं को यह निधि न दे।
ईडी की यह कार्रवाई उन संगठनों के खिलाफ एक कड़ी चेतावनी है जो विदेशी धन प्राप्त करने के नियमों का पालन नहीं करते हैं और अवैध रूप से धन का हस्तांतरण करते हैं। नंदुरबार और मुंबई में की गई इस तलाशी का उद्देश्य मामले से संबंधित अतिरिक्त सबूत और वित्तीय दस्तावेज जुटाना हो सकता है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।






