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महाराष्ट्र बाल अधिकार आयोग की कार्रवाई तेज, 35 POCSO और RTE मामलों पर की सुनवाई
महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम से संबंधित मामलों पर सुनवाई की।
- Written By: प्रिया जैस

POCSO और RTE मामलों की सुनवाई (कंसेप्ट फोटो-सोशल मीडिया)
मुंबई: बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और उनके संरक्षण और उनके अधिकारों से उन्हें अवगत कराने के लिए महाराष्ट्र बाल अधिकार आयोग ने 35 POCSO और RTE मामलों की सुनवाई की।
महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम से संबंधित 35 मामलों की सुनवाई की, जिसमें POCSO अधिनियम के तहत मिली शिकायतों पर विचार किया गया।
पुलिस की करी सराहना
इस सुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। आयोग ने लगभग सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पुलिस की सराहना की, जो अब अदालत में लंबित हैं। आयोग कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने और उल्लंघनों को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की भी योजना बना रहा है।
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आधिकारिक बयान के अनुसार, “महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम (2009) से संबंधित 35 मामलों की सुनवाई की, जो POCSO अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों से संबंधित थे।”
POCSO के मामले ज्यादा
बयान में आगे कहा गया है कि ये मामले मुख्य रूप से POCSO अधिनियम के तहत शिकायतों से संबंधित थे। सुनवाई में मुंबई शहर और उपनगरीय क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा, शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी और स्कूलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
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उल्लेखनीय है कि पुलिस ने सुनवाई से पहले लगभग सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं। आयोग ने इसके लिए पुलिस की सराहना की और मामले अभी अदालत में लंबित हैं। बयान के अनुसार, आयोग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, उल्लंघनों को रोकने और समय बचाने के लिए दिशा-निर्देश और सिफारिशें जारी करने के लिए तैयार है।
इनकी रही मौजूदगी
इसके अतिरिक्त, बयान में उल्लेख किया गया है कि सुनवाई महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष एडवोकेट सुशी बेन शाह और आयोग के सदस्यों, जिनमें एडवोकेट संजय सेंगर, एडवोकेट नीलिमा चौहान, सायली पालखेडकर और एडवोकेट प्रदन्या खोसरे शामिल हैं, की उपस्थिति में हुई।
सुनवाई के दौरान चर्चा किए गए अधिकांश मामले POCSO अधिनियम के तहत शिकायतों से संबंधित थे। यह पता चला कि कई शिकायतकर्ताओं ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठी शिकायतें दर्ज की थीं। मुंबई में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेष पुलिस निरीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक सारा अभ्यंकर भी सुनवाई के दौरान मौजूद थीं।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Maharashtra child rights commission hears 35 pocso and rte cases in recent
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