- Hindi News »
- Maharashtra »
- Loudspeakers New Sop Release Fir Will Be Registere Mahayuti Goverment
लाउडस्पीकर पर शोर मचाने वालों की खैर नहीं, दर्ज होगी FIR; जारी हुई नई SOP
Maharashtra Loudspeaker Case: लाउडस्पीकर को लेकर नई SOP जारी की गई है। पुलिस का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है। अब धार्मिक हो या सार्वजनिक, नियम तोड़ने पर सीधे जेल होगी।
- Written By: सोनाली चावरे

लाउडस्पीकर की नई SOP जारी (pic credit; social media)
Maharashtra Loudspeaker News: महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति गर्म हो गई थी। महायुति सरकार ने लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए है। अब लाउडस्पीकर के शोर की आवाज सुनते ही पुलिस मौके पर जाकर जांच करेगी। नियम तोड़ने पर सीधे FIR दर्ज होगी साथ ही जुर्माना भी लगेगा। सरकार ने पुलिस को लाउडस्पीकर जब्त करने के भी निर्देश दिए है।
छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र पुलिस ने नॉइस पॉल्यूशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। गैरकानूनी तरीके से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और नियम तोड़ने के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। खास तौर पर धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है।
नियम तोड़ने पर सीधे दर्ज होगी FIR
महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) निखिल गुप्ता ने सभी पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानूनों के तहत कार्रवाई को और तेज करने को कहा गया है। छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने कहा, चाहे धार्मिक स्थान हो या सार्वजनिक, कानून सबके लिए बराबर है। लाउडस्पीकर का उपयोग नियमों के दायरे में करना होगा, वरना सख्त कार्रवाई होगी।
सम्बंधित ख़बरें
नागपुर बनेगा बीमारियों से लड़ने का अभेद्य किला: NCDC की नई बिल्डिंग का काम तेज, अब पुणे-बेंगलुरु के चक्कर खत्म
छत्रपति संभाजीनगर: बीड बायपास भूमि विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और मनपा को नोटिस
25 साल से फाइलों में दफन नागपुर का ‘बचत गट मॉल’, सरकारें बदले पर नहीं बदली किस्मत, ZP की जमीन पर अब भी सन्नाटा
मानसून से पहले पुणे प्रशासन अलर्ट, महापौर मंजूषा नागपुरे ने दिए सख्त निर्देश
यह भी पढ़ें – लाउडस्पीकर पर कार्रवाई…फडणवीस सरकार को राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
SOP में जारी हुए नियम
नई एसओपी के मुताबिक, शोर ( Noise Pollution) की शिकायत मिलते ही एक उप-निरीक्षक या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचेगा। उनके साथ दो तटस्थ साक्षी और एक नॉइस मीटर (Noise calculation meter) होगा, जिससे डेसिबल लेवल मापा जाएगा। इसकी पूरी जानकारी के साथ जगह का पता, मालिक का नाम, प्रतिष्ठान का प्रकार (धार्मिक या अन्य), और क्षेत्र का जोनिंग (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या साइलेंट), एक पंचनामे में दर्ज होगी। अगर जोनिंग साफ नहीं है, तो क्षेत्र के मुख्य उपयोग के आधार पर इसे तय किया जाएगा। SOP में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे का समय भी तय किया गया है।
नियम तोड़ने पर सीधे होगी जेल
मौके का मुआयना करने के बाद, अधिकारी अपनी रिपोर्ट पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को सौंपेगा। इसके बाद चेतावनी दी जा सकती है या कानूनी कार्रवाई के तहत FIR भी दर्ज की जा सकती है। उल्लंघन करने वालों को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
MPCB भी पर्यावरण कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकता है। बार-बार नियम तोड़ने पर लाउडस्पीकर जैसे उपकरण जब्त होंगे और मुकदमा चलाया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस का यह कदम नॉइस प्रदूषण को रोकने और लोगों को शांत माहौल देने की दिशा में अहम है। यह नियम सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर एकसमान लागू होंगे, ताकि कानून का सख्ती से पालन हो सके।
Loudspeakers new sop release fir will be registere mahayuti goverment
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
लेटेस्ट न्यूज़
नागपुर बनेगा बीमारियों से लड़ने का अभेद्य किला: NCDC की नई बिल्डिंग का काम तेज, अब पुणे-बेंगलुरु के चक्कर खत्म
Feb 25, 2026 | 01:32 PMBSNL का ‘शाही’ प्रोटोकॉल: साहब के अंडरवियर और तेल के लिए तैनात थे 50 अफसर, फजीहत के बाद दौरा और आदेश रद्द
Feb 25, 2026 | 01:24 PMछत्रपति संभाजीनगर: बीड बायपास भूमि विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और मनपा को नोटिस
Feb 25, 2026 | 01:19 PM25 साल से फाइलों में दफन नागपुर का ‘बचत गट मॉल’, सरकारें बदले पर नहीं बदली किस्मत, ZP की जमीन पर अब भी सन्नाटा
Feb 25, 2026 | 01:18 PMमानसून से पहले पुणे प्रशासन अलर्ट, महापौर मंजूषा नागपुरे ने दिए सख्त निर्देश
Feb 25, 2026 | 01:18 PM‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर रोक से इनकार, सुप्रीम कोर्ट बोला- फिल्म के शीर्षक से किसी जाति का अपमान नहीं
Feb 25, 2026 | 01:18 PMतेहरान में खामेनेई पर हमला…250 से ज्यादा मुजाहिदों ने घर में घुसकर की गोलीबारी, बाल-बाल बचे सुप्रीम लीडर
Feb 25, 2026 | 01:16 PMवीडियो गैलरी

झुग्गी झोपड़ी-फुटबॉल और क्राइम…क्या है Amitabh Bachchan की Jhund वाले विजय बारसे की असली कहानी?
Feb 24, 2026 | 07:45 AM
रीवा में पोस्टर वार: ‘ब्रेनलेस और स्टुपिडिटी’ शब्दों से BJP ने कांग्रेस को घेरा; राहुल गांधी पर सीधा हमला
Feb 22, 2026 | 01:07 PM
BHU में ठांय-ठांय, बिरला हॉस्टल के पास छात्र गुटों में भिड़ंत; उठी चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग
Feb 22, 2026 | 12:54 PM
मां के प्यार को तरसा नन्हा बंदर: खिलौने को बनाया सहारा, जापान के ‘पंच’ की रुला देने वाली कहानी हुई वायरल
Feb 21, 2026 | 08:32 PM
AI Summit 2026: दिल्ली की सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर विदेशी मेहमान, अव्यवस्था देख बोले- ‘तभी टैलेंट देश…’
Feb 21, 2026 | 08:23 PM
हाथरस के इस पिता को सलाम! दिव्यांग बेटी के सपनों के लिए अपनी पीठ को बनाया कंधा, देखें यह वायरल VIDEO
Feb 21, 2026 | 03:35 PM










