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ईपीएस पेंशन धारकों का मामला सुलझा, उच्च न्यायालय ने दिए पेंशन बढ़ाने के आदेश
- Written By: नवभारत डेस्क

गोंदिया. ईपीएस पेंशन धारकों को मामला हल हो गया है. उच्च न्यायालय ने पेंशन में वृध्दि करने के आदेश दे दिए है. जिससे अब बढ़ी हुई पेंशन 15 हजार रु तक मिलने का रास्ता साफ हो गया है. संपूर्ण भारत में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उच्च न्यायालय में यह मामला कुछ वर्षों से चल रहा था. इसके लिए राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत व संगठन प्रयास कर रहे थे.
ग्रीन हेरिटेज सोशल फाउंडेशन द्वारा भी ईपीएस पेंशन धारकों के पेंशन में वृध्दि करने संबंध में समय समय पर केंद्र सरकार के पेंशन विभाग को आवेदन प्रस्तुत किए थे. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को आवेदन देकर अपील की गई थी कि केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद जो पूरी पेंशन दी जाती है.
इसी के लिए असंगठित, निजी उद्योग, संस्थान आदि में कार्यरत, सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी उचित 10 से 15 हजार रु. प्रतिमाह पेंशन दी जाएगा. क्योंकि एक हजार 500 से 2 हजार रु. पेंशन बहुत कम होकर जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है. कोई भी इंक्रीमेट व वृध्दि लाभ भी नहीं मिल पाता. इस कारण इतने कम पेंशन में जीवन यापन करना मुश्किल होकर अनेक पेंशन धारकों ने खुदकुशी कर ली है. अगर सरकार इसके लिए प्रयास करती है तो सही मायने में सभी का साथ, सभी का विकास, सभी का विश्वास की भावना सफल होगी आदि बाते आवेदन में दर्ज की गई थी.
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Case of eps pension holders resolved high court orders to increase pension
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