
farmer accident insurance (सोर्सः सोशल मीडिया)
Savli Taluka News: गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत सावली तालुका में दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले किसानों के सात वारिसों को प्रति व्यक्ति 2-2 लाख रुपये का बीमा कवर मंजूर किया गया है। इस तरह कुल 14 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। यह मदद सावली तालुका कृषि विभाग की पहल से उपलब्ध कराई गई।
तहसील कार्यालय में तहसीलदार प्रांजलि चिरडे की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में संबंधित लाभार्थियों को बीमा राशि के धनादेश वितरित किए गए। इस अवसर पर तालुका कृषि अधिकारी ललित राउत, थानेदार प्रदीप पुल्लुरवार, कृषि अधिकारी दिनेश पानसे, मंडल कृषि अधिकारी सचिन जाधव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
सरकार ने दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। योजना के तहत पात्र वारिसों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है। सावली तालुका में सात मृतक किसानों के मामलों में बीमा राशि को मंजूरी मिलने से संबंधित परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा है।
इस अवसर पर तालुका कृषि विभाग के अधिकारियों ने लाभार्थियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी और उन्हें सरकार की विभिन्न कृषि कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कृषि विभाग की त्वरित कार्रवाई के कारण मृतक किसानों के परिवारों को समय पर आर्थिक राहत मिल सकी। कार्यक्रम में कृषि अधिकारी आशा शिंदे सहित कृषि विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
इस योजना के अंतर्गत किसान की दुर्घटनात्मक मृत्यु होने पर उसके वारिसों को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि किसी दुर्घटना में किसान की दोनों आंखें या दोनों हाथ-पैर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो 2 लाख रुपये की सहायता मिलती है। वहीं, किसी एक हाथ या पैर के क्षतिग्रस्त होने पर 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है।
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इस योजना में खेत में काम करते समय होने वाली दुर्घटनाएं, सड़क या वाहन दुर्घटनाएं, कृषि यंत्रों से होने वाली घटनाएं, डूबने से मृत्यु, खेत में काम के दौरान सांप या बिच्छू के काटने से मौत, बिजली का झटका, बाढ़, आकाशीय बिजली, भारी बारिश तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से हुई मौतें शामिल हैं।






