
चंद्रपुर किसान (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Cambodia Kidney Case: नागभीड तालुका के मिंथुर गांव के किसान को कंबोडिया ले जाकर उसकी किडनी निकाल ली गई। इस मामले में पुलिस कई प्रकार के सूत्रों को खंगाल रही है। कोलकाता से पीड़ित किसान 36 वर्षीय रोशन शिवदास कुले को कोलकाता कैसे पहुंचाया गया? कोलकाता से उसे कंबोडिया ले जाने में किन लोगों का हाथ था, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पुलिस द्वारा विविध स्तर पर जांच शुरु कर दी गई है।
इस मामले में फरार एक आरोपी की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि पीड़ित किसान रोशन कुले को साहूकारी कर्ज के चलते किडनी बेचना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने पीडित किसान की शिकायत दर्ज करते हुए 6 साहूकारों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। कोलकाता से कंबोडिया तक किसान के सफर को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इन साहुकारों का सिंडीकेट है और इन्हे लेनदेन संबंधों से संरक्षण भी मिला हुआ है।
बुधवार दोपहर को पुलिस ने पीडित की शिकायत पर जिन 6 साहूकारों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है उनमें ब्रम्हपुरी के मनिष पुरुषोत्तम घाटबांधे, किशोर राम बावनकुले, लक्ष्मण पुंडलिक ऊरकुडे, प्रदीप राम बावनकुले, संजय विठोबा बल्लारपुरे व सत्यवान रामरतन बोरकर का समावेश है।
ब्रह्मपुरी शहर में कर्जदारों का अमानवीय आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण करने का मामला उजागर होते ही समूचे राज्य में हड़कंप मचा है। पीड़ित नागभीड़ तालुका के मिंथुर निवासी रोशन शिवदास कुले की शिकायत के अनुसार उसने 2 फरवरी, 2021 को ब्रह्मपुरी के एक साहूकार से ब्याज पर 1 लाख रुपये उधार लिए थे। जिसमें से 31 मार्च, 2021 को 15 हजार रुपये लौटा दिए थे।
लेकिन, जब बाकी 85 हजार रुपये समय पर नहीं दिए , तो साहूकार ने 20 प्रतिशत की दर से ब्याज और 5 हजार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाने की धमकी दी। पैसे न देने पर घर से कीमती सामान ले जाने की भी धमकी दी। यहीं नहीं पीडित के भाई से भी मारपीट करने का उल्लेख शिकायत में है।
पुलिस से शिकायत में कहा गया है कि उसने अब तक साहूकारों को करीब 48 लाख 53 हजार रुपये दिए हैं। शिकायत में यह भी लिखा है कि शिकायतकर्ता ने पैसे की तंगी के कारण कंबोडिया जाकर अपनी किडनी बेच दी। हालांकि वह कोलकाता से कंबोडिया कैसे पहुंचा, उसे कौन ले गया इसका कोई उल्लेख नहीं है।
शिकायत के अनुसार, 2021 से जून 2023 के बीच, आरोपियों ने 1।5 करोड़ रुपये का बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलने की साज़िश रची। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वसूली के लिए शिकायतकर्ता को कब्जे में रखा गया और गंदी-गंदी गालियां देते हुए पीटा गया जिसमें उसे गंभीर चोटें भी आईं।
इस मामले में ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में अपराध क्र। 654/2025 भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी), 326, 342, 294, 387, 506, 34 और महाराष्ट्र मनी लॉन्ड्रिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 2014 की धारा 39 और 44 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की आगे की जांच एसपी और अतिरिक्त एसपी के मार्गदर्शन में थानेदार प्रमोद बानबले की टीम कर रही है।
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इस बीच, चंद्रपुर जिला पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अगर कोई अवैध साहूकार मूल राशि पर बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहा है और उन्हें आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो वे पुलिस कंट्रोल रूम दूरभाष क्र। 112 पर जानकारी दें सकते है।
बताया जाता है कि इस मामले में आरोपी साहूकार का बल्लारपुर में एक बार है। आरोपी की पत्नी ने हाल ही में हुए निगम के चुनाव में प्रभाग क्र। 10 से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा है।
इस मामले में कई सवालों पर रहस्य बना हुआ है। जिसमें पीडित को कंबोडिया का पता कहां से मिला? वह कैसे पहुंचा? वहां कब गए और कब लौटे? इसमें किसने मदद की? क्या साहुकारों के किडनी बेचनेवालों से संबंध है? नहीं तो ब्रम्हपुरी जैसे छोटे गांव के तार कोलकाता से कंबोडिया कैसे जुडे? क्या यह पहला मामला है? जैसे कई सवालों के जवाब आनेवाले समय में मिलेंगे या नहीं इस ओर पूरे जिले की निगाहें है। जांच जैसे जैसे आगे बढेगी वैसे वैसे नये खुलासे होने की उम्मीद है। बहरहाल पीडित की लिखित शिकायत में भी कई बातों का उल्लेख नहीं है।






