
समृद्ध पंचायत राज अभियान (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Dighori Badi Tax Relief: महाराष्ट्र सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत दिघोरी बड़ी ग्राम पंचायत ने संपत्ति कर के बकायादारों को बड़ी राहत दी है। कोरोना काल के बाद टैक्स वसूली प्रभावित होने से बकाया राशि में काफी वृद्धि हुई थी। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से पहले के आवासीय संपत्ति कर तथा अन्य करों पर 50 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है।
दिघोरी बड़ी ग्राम पंचायत ने इस निर्णय को लागू करते हुए नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह पहल ग्राम विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के अंतर्गत की जा रही है। बकाया वसूली में कमी के कारण कई पंचायतों के विकास कार्य बाधित हुए हैं। संपत्ति कर, जल शुल्क और बिजली शुल्क पर 60 से 70 प्रतिशत तक बकाया होने की जानकारी सामने आई है।
इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब नागरिक वर्ष 2025-26 के सभी करों का पूरा भुगतान करेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 से पहले की कुल बकाया राशि का केवल 50% चुकाना होगा, जबकि शेष राशि माफ कर दी जाएगी। यह योजना स्वैच्छिक है, क्योंकि माफ की गई राशि की भरपाई सरकार नहीं करेगी, इसलिए ग्राम पंचायत ने अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है।
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औद्योगिक और व्यावसायिक कर बकाया पर अभी छूट का प्रावधान नहीं है। जो नागरिक नियमित करदाता हैं, उनके लिए भी योजना में कोई प्रावधान नहीं है। ग्राम प्रधान विजय खोब्रागड़े ने कहा कि यह योजना कोरोना के बाद बढ़े बकाये को कम करने में मददगार साबित होगी, इसलिए गांववासियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। कर भुगतान की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। नागरिकों से समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क कर गांव के विकास में सहयोग करने की अपील की गई है।






